गुना । जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशानुसार नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिये विधिक सेवायें) योजना 2016 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा अपना घर वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया। कार्यक्रम में अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए के मिश्र ने वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के कानूनी उपबंधों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम के दौरान श्री मिश्र ने अपना घर वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर वरिष्ठ नागरिकों से संवाद स्थापित किया तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सर्दी के मौसम में अलाव के लिए नियमित लकड़ी भिजवाने की मांग की गयी। जिस पर तत्काल मुख्य नगरपालिका अधिकारी तेज सिंह यादव के सहयोग से वरिष्ठजनों की उक्त मांग पूरी की गयी।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, अपना घर-वृद्धाश्रम के केयरटेकर जावेद खांन सहित 29 वरिष्ठजन उपस्थित रहे।
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सवा तीन करोड़ रूपये राशि से निर्मित होगा 50 सीटर वृद्धाश्रम, भवन निर्माण कार्य की निगरानी एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु समिति गठित
गुना । म.प्र.शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्रालय द्वारा म.प्र.निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1970 की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत वृद्धजनों के कल्याण के लिये मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम में विहित प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा गुना में वृद्धाश्रम भवन का निर्माण हेतु विभाग को आवंटित भूमि का चिन्हांकन होने के फलस्वरूप 50 सीटर वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिए राज्य निराश्रित निधि से 3 करोड़ 19 लाख रूपये राशि के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिय पीआईयू (पीडब्लयूडी) भोपाल को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। इस 50 सीटर वृद्धाश्रम भवन निर्माण के कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के लिए कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
गठित समिति में उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण सदस्य सचिव हैं। उन्होंने गठित समिति में अपर कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग गुना, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग गुना, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना सदस्य बनाए गए हैं। गठित समिति 50 सीटर वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य की निगरानी एवं समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी।
तीन स्थानीय अवकाश घोषित
गुना । कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा वर्ष 2021 के लिए गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश पूर्णं दिवस के लिए घोषित किए गए हैं। उन्होंने 10 सितंबर 2021 शुक्रवार गणेश चतुर्थी, 14 अक्टूबर 2021 गुरूवार महानवमी तथा 05 नवंबर 2021 शुक्रवार गोर्वधन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन) हेतु स्थानीय अवकाश पूर्णं दिवस के लिए घोषित किए हैं। यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे।
जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाने चलेगा अभियान
गुना । कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने कहा कि शासकीय परिसंपत्तियों की देखभाल और उसकी सुरक्षा अत्यावश्यक है ताकि अतिक्रमण नहीं हो। इस हेतु उन्होंने जिले के समस्त हायर सेकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल तथा प्राथमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाए जाने की योजना बनाने तथा अभियान चलाकर विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल बनाए जाने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने, सहरिया महिलाओं के स्वसहायता समूहों का गठन कराने, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाने तथा जनधन खाते खुलवाने के निर्देश जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने सहरिया आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा तथा बालिकाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिलाए जाने भी निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि सहरिया आदिवासियों के समस्त स्कूल जाने योग्य बच्चे पढने स्कूल जाएं तथा आंगनबाडी केन्द्र जाने योग्य बच्चे आंगनबाडी केन्द्र जाएं तथा बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं रहे, का विशेष ध्यान दिया जाए।
पक्षियों में असामान्य बीमारी अथवा मौत की सूचना तुरंत नजदीकी पशु उपचार केन्द्र को दें, बर्ड फ्लु से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी
गुना । कलेक्टर महोदय कुमार पुरूषोत्तम द्वारा एवियन इन्फलुएंजा (बर्ड फ्लु) से संबंधित एडवाइजरी जारी की गयी है। जारी एडवाइजरी में उन्होंने कहा है कि जिले में लगभग 27 कौवे मृत पाये गए हैं। जिनके सैम्पल जांच हेतु राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान आनंद नगर भोपाल भेजे गए हैं। पक्षियों को बर्ड फ्लू एवं अन्य बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारियां एक पक्षी से दूसरे पक्षी में व दूषित पानी से अथवा प्रभावित पक्षी के मल-मूत्र, पंखों आदि के जरिये पूरे झुंड को तेजी से प्रभावित कर सकती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने बचाव के लिए तरीके अपनाने की सलाह दी है।
जारी एडवाइजरी में पक्षियों को बाड़ें में बंद करने, केवल पोल्ट्री फार्म की देखभाल करने वालों को ही पक्षियों के पास जाने, अनाश्यक लोगों को बाड़े में प्रवेश नही करने, मुर्गे-मुर्गी को दूसरे पक्षियों/पशुओं से न मिलने देने की सलाह दी गयी है। जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि बाड़े में और उसके आसपास साफ-सफाई बहुत जरूरी है। इस प्रकार जीवाणु और विषाणुओं से बचा जा सकता है। पक्षिओं के बाड़ों को साफ-सुथरा रखें और पक्षियों का भोजन और पानी रोजाना बदलें। पोल्ट्री फार्म/बाड़े को नियमित रूप से संक्रमण मुक्त करते रहें। अपने आपको और बाजार या अन्य फार्मो में अन्य पक्षियों के संपर्क में आने वाली हर चीज की साफ-सफाई रखने, नये पक्षी को कम से कम 30 दिन तक स्वस्थ पक्षियों से दूर रखने तथा बीमारी को फैलने से रोकने या बचाव के पोल्ट्री के संपर्क में आने से पहले और बाद में अपने हाथ कपड़ों और जूतों को धोने तथा संक्रमण मुक्त करने की सलाह सभीजनों को दी गयी है। यदि कोई अन्य फार्मो से उपकरणों औजारो या पौल्ट्री को उधार लेते हैं तो वे अपने स्वस्थ पक्षियों के संपर्क में आने से पहले भलीभांति उनकी सफाई करे और संक्रमण मुक्त करें। पक्षियों पर नजर रखें। यदि अधिक पक्षी मर रहे हैं, आंखो, गर्दन, और सिर के आसपास सूजन है, रिसाव हो रहा हैं, पंखों, कलगी और टांगो का रंग बदल रहा है, और पक्षी अण्डे कम देने लगे हैं तो यह सब खतरे के संकेत हैं। पक्षियों में अचानक कमजोरी, पंख गिरने और हरकत कम होने पर नजर रखें। पक्षियों में असामान्य बीमारी अथवा मौत की सूचना तुरंत नजदीकी पशु उपचार केन्द्र को दें।
भारतीय शिक्षण मंडल गुना ने नर सेवा नारायण सेवा” अभियान के अंतर्गत भिलेरा में किया आयोजन
गुना । भारतीय शिक्षण मंडल गुना मध्य भारत प्रांत द्वारा धर्मांतरण की सबसे अधिक संभावना वाले चिन्ह्ति वनवासी ग्रामों में निरंतर चलाए जा रहे “सांस्कृतिक प्रबोधन एवं नर सेवा नारायण सेवा” अभियान के अंतर्गत आज ग्राम भिलेरा में आयोजन किया गया। पार्वती बाई भील की अध्यक्षता एवं मुन्नालाल सहरिया के मुख्य आतिथ्य में सर्वप्रथम स्थानीय ग्राम देवी मां चामुंडा का पूजन सहित भारत माता एवं जनजातीय महापुरुषों की अर्चना की गयी। यश गुर्जर एवं यशवर्धन रघुवंशी ने गीत सुनाया। प्रीति गुप्ता, मीनू शर्मा , शेफाली जैन ने महिला एवं बच्चियों का प्रबोधन किया। डॉ अनिल नामदेव, पंडित रविंद्र कुमार शर्मा, जितेंद्र रजक सुजान सिंह कुशवाहा,भानु प्रताप चौरसिया ने पुरुषों एवं बच्चों का प्रबोधन किया। पंडित तुलसीदास दुबे ने “अवधपुरी में फिर से मंदिर, जय जय जय श्री राम” गीत के साथ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति अभियान हेतु किए गए हिंदू समाज के महान संघर्ष से परिचित कराते हुए “हिन्दवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत” की भावभूमि रखते हुए श्री राम मंदिर निर्माण अभियान में तन मन धन से जुड़ने की अपील की। तथा घर-घर में श्रीराम के आदर्शों की स्थापना कर धर्म रक्षा का संकल्प कराया।दीप्ति सिंह 18 वीं सदी में बालिका शिक्षा की अलख जगाने वाली माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनके महान योगदान से सभी को परिचित कराया।आरती, प्रसाद वितरण उपरांत गुना नगर से एकत्रित महिला पुरुषों एवं बच्चों को लगभग 400 वस्त्रो का वितरण किया गया। आभार पंडित कृष्ण गोपाल भार्गव ने व्यक्त किया।
नजूल कालोनी से हटाया अतिक्रमण, सड़कें एवं नालियों को ध्वस्त कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से कराया मुक्त
गुना । अनुविभागीय अधिकारी गुना- बमौरी सुश्री अंकिता जैन ने बताया कि नजूल कालोनी में विनोद सूद पुत्र वेदसागर सूद, अनिल सूद पुत्र वेदसागर सूद एवं सुनील सूद पुत्र वेदसागर सूद द्वारा पटवारी हल्का नंबर 04 सर्वे क्रमांक 859/मिन 1 मॉर्डन स्कूल के पास वार्ड क्रमांक 18 गुना में कच्ची रोड एवं नाली का पक्का निर्माण कार्य किया जाकर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। जो कि म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 के तहत दण्डनीय अपराध है। उन्होंने उक्त कॉलोनी निर्माण से संबंधित दस्तावेज टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का स्वीकृत नक्शा, कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा जारी की जाने वाली विकास अनुज्ञा एवं भू-स्वत्व से संबंधित दस्तावेज कार्यालय नगर पालिक परिषद गुना में प्रस्तुत करने के निर्देश 23 दिसंबर 2020 को दिए गए थे किंतु, उक्त के द्वारा नियत समय में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गए। उन्होंने बताया कि उक्त अतिक्रमणकारियों द्वारा नजूल कालोनी में किये गए अतिक्रमण के मद्देनजर कालोनी की सड़कें एवं नालियों को आज दिनांक को ध्वस्त कर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है।
बीमारी से परेशान नाबालिक युवती ने फांसी के फंदे पर झूल कर की जीवन लीला समाप्त
गुना । लंबे समय से बीमार रह रही 17 वर्षीय नाबालिक युवती ने फांसी के फंदे पर झूल कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली । मामले पर धरनावदा थाना प्रभारी गजेंद्र सिंह बुंदेला से फोन पर मिली जानकारी के अनुसार रुठियाई स्थित काशीनगर में रह रही 17 वर्षीय युवती ने देर शाम फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है । मृतिका का लंबे समय से बीमार रह रही थी अपनी बीमारी से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम हेतु गुना भेज दिया है ।
संपूर्ण जिला गुना” के क्षेत्रान्तर्गत केवल ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी, अनुमति रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक (दो घण्टे) के लिये ही होगी, जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
गुना । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवम्बर 2019 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार “गुना” का एयर क्वालिटी इण्डेक्स -63 था, जो संतुष्टीकारक दर्शाया गया है। आगामी कुछ दिनों में ठण्ड प्रारंभ होने के कारण एवं त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखों के उपयोग से परिपेशीय वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की आशंका है।
उन्होंने गुना में आने वाले दीपावली, गुरूपर्व, नववर्ष इत्यादि त्यौहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति पटाखों के इस्तेमाल से खराब होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई द्वारा में पारित आदेश के पालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु जिला गुना की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने आदेशित किया है कि “संपूर्ण जिला गुना” के क्षेत्रान्तर्गत केवल ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी। अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक (दो घण्टे) के लिये होगी। शेष अवधि के दौरान सभी प्रकार के पटाखों (ग्रीन केकर्स सहित) का प्रस्फोटन प्रतिबंधित होगा।
उन्होंने कहा है कि चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है और इतना समय उपलब्ध नही है कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षो को उक्त आदेश की तामिली की जा सके, के मद्देनजर उन्होंने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। यह आदेश 12 नवंबर 2020 से 01 जनवरी 2021 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से लिऐ खाद्य के नमूने
गुना । अनुविभागीय दंडाधिकारी गुना एवं बमोरी सुश्री अंकिता जैन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत आज गुना शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गए। यह करवाई रतलामी मिष्ठान भंडार,बीकनेर मिष्ठान भंडार तथा सकतपुर रोड पर श्याम डेरी पर पंहुचकर खाद्य के नमूने लिए गए। इस मौके पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नपा गुना,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं दल के सदस्य साथ रहे।