गुना । निर्धारित सीमा से अधिक सीमा तक तेल का स्टॉक पाये जाने के प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री फ्रेंक नोबल ए० द्वारा प्रबंधक रिलायंस मार्ट, एबी रोड गुना के विरूद्ध 2 लाख 29 हजार 236 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
प्रकरण अनुसार दिनांक 13 मई 2022 को सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं खाद्य दल द्वारा फर्म रिलायंस मार्ट एबी रोड गुना की आकस्मिक जांच की गयी। इस दौरान उक्त फर्म में तेल संग्रहण छूट सीमा 30 क्विंटल से 1535 किलोग्राम अधिक तेल पाया गया। मौके पर भाव सूची बोर्ड का प्रदर्शन देवनागरी लिपि में नही पाया गया तथा बिलों का संधारण भी नही पाया गया। प्रकरण में प्रबंधक रिलायंस मार्ट द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक सीमा तक तेल का स्टॉक पाया जाना स्वीकार किया गया। प्रकरण में शासन के निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।
संपूर्णं प्रकरण में विचारोपरांत जांच में छूट सीमा से 1535 किलोग्राम अधिक तेल जप्त किये जाने का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश खाद्य तेल एवं तिलहन व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 की कंडिका 3 व 5 की अनुसूची 1 व 2 का उल्लंघन पाये जाने के फलस्वरूप उक्त कृत्य में दोषी फर्म रिलायंस मार्ट एबी रोड गुना पर 2 लाख 29 हजार 236 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं।