नाबालिग के साथ बलात्‍कार करने एवं उसके परिणामस्‍वरूप पीडिता के गर्भवती हो जाने पर उसका अबार्शन कराने वाले आरोपी को हुई 14 साल की सजा

भोपाल ! जिला अभियोजन अधिकारी, मीडिया प्रभारी दीपक बंसोड, भोपाल ने बताया कि आज  31/01/2023  विशेष न्‍यायालय (पॉक्‍सो अधिनियम) श्रीमती शैलजा गुप्‍ता, के द्वारा नाबालिक बच्‍ची के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी रूपेश जायसवाल को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 376क भादवि० में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1 लाख रूपये के अर्थदण्‍ड का निर्णय पारित किया है । उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कोमिला किरतानी, श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा पैरवी की गई है। 

घटना का संक्षिप्‍त  विवरण :-

अभियोक्‍त्री ने थाना एम पी नगर में उपस्थित होकर दिनांक 28/09/2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि 10 बजे डी बी माल की पार्किंग में अपनी गाडी लेने गई थी वहां पर अचानक आरोपी रूपेश जायसवाल व उसका साथी अर्पित सक्‍सेना ने उसकी गाडी की चाबी निकाल ली और उसकी मां और उसके साथ बदतमीजी करने लगे और उन्‍हें जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ गाली गलोच की और अभियोक्‍त्री के उपर एसिड डालने एवं उसके पिक्‍स आडिट करके वायरल करने की धमकी दी । अभियोक्‍त्री ने यह भी बताया कि इसके पूर्व में आरोपी रूपेश जायसवाल ने उसके साथ इंदौर के एक होटल में लेजाकर जबरदस्‍ती शारीरिक संबंध बनाये जिसके परिणामस्‍वरूप वह गर्भवती हो गई, अभियोक्‍त्री के गर्भवती होने से आरोपी द्वारा अभियोक्‍त्री का अबार्शन कराया गया और उसके साथ 2 साल तक मारपीट की। उक्‍त सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।  विवचेना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।  माननीय न्‍ययालय द्वारा अभियोक्‍त्री की साक्ष्‍य एवं अभियोक्‍त्री के माता के कथनों एवं परिस्थितिजन्‍य साक्ष्‍य के आधार पर अभियोजन प्रकरण प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी द्वारा नाबालिग अभियोक्‍त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसका अबार्शन कराने से अपराध की गंभीरता के परिणामस्‍वरूप आरोपी रूपेश जायसवाल को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 376क भादवि० में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 5/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1 लाख रूपये के अर्थदण्‍ड का निर्णय पारित किया है । 

कर्मचारियों के ऊपर मनमानी कार्रवाइयों को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन

गुना !  पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के बैनर तले आजशहर में रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया ! कर्मचारियों में पंचायत एवं जनपद स्तर पर की जाने वाली अनुचित कार्यवाहीयों को लेकर नाराजगी है ! जिलाधीश को दिए गए ज्ञापन में संयुक्त मोर्चा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बताया गया है कि जिला स्तरीय आदेश पालन में हमें विभिन्न कार्यों में लगा दिया जाता है ! हमारी नियुक्ति वाली योजनाओं के साथ हमसे अन्य विभागों के कार्य भी कराए जाते   हैं ! जिससे हम अपनी मूल योजनाओं के लिए कम समय दे पाते हैं मॉनिटरिंग के अभाव में ऑनलाइन कार्य करने में बहुत मुश्किल है आती हैं ! इसके बाद हमें नोटिस मिलते हैं कार्रवाई के लिए धमकी दी जाती है सीएम हेल्पलाइन पर हमारी शिकायतें की जाती हैं और इन्हीं शिकायतों के आधार पर हम पर कार्यवाही की जाती है ! जिला प्रशासन की इस तरह की कार्यप्रणाली से ग्रामीण विकास विभाग का संपूर्ण अमला गहरी हताशा निराशा में है मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है ! उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि फील्ड की परिस्थितियों को देखते हुए आगे से किसी प्रकार की उन पर कोई कार्यवाही ना की जाए !  

जुलूस के दौरान चोर हुऐ सक्रिय, कई महिलाओं के गले से चेन चोरी का मामला आया सामने , आपसी संदेह के चलते महिलाओं में हुआ मुंहवाद, पहुंची थाने

जुलूस में सामिल दो महिलाओं के गले से हुई चेन चोरी

सतर्कता का संकेत देने वाली महिला पर शक, मामला पहुंचा थाने, सीसी टीवी केमरों की मदद से महिला चोर की तलाश जारी

गुना । सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है जहां रविवार को सनातन प्रेमियों के द्वारा शहर में निकाले गए जुलूस में चोरों की सक्रियता देखने को मिली है।
जुलूस में शामिल महिलाओं के गले से सोने की चैन गायब होने की घटना सामने आई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलूस में शामिल महिला कंचन वर्मा, एवं मुन्नी बाई ने बताया कि सनातन प्रेमियों द्वारा निकालेगा जुलूस में शामिल हुए थे जहां सदर बाजार, व हाट रोड़ के बीच किसी अज्ञात चोर द्वारा हमारे गले से चैन निकाली गई है।

वही एक अन्य महिला की सतर्कता के चलते उसके गले से चेन चोरी होने से बच गई।
उक्त महिलाओं को साथ में चल रही एक अन्य महिला पर शक होने के चलते उनमें आपस में मुंह वाद हो गया, और मामला थाने तक पहुंच गया।
जहां महिलाओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप-प्त्यारोपों को लेकर काफी देर तक हंगामा चलता रहा।
इसके बाद सीसीटीवी कैमरे की सहायता से चोर की पहचान करने के लिए उक्त महिलाओं को कंट्रोल रूम ले जाया गया जहां कमरों की मदद से अज्ञात चोर की पहचान की जा रही है।
उक्त मामले में फिलहाल किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

इनका कहना है
शहर में जुलूस निकलने के दौरान 2 महिलाओं के गले से चेन निकल जाने की जानकारी सामने आई है, उस आधार पर सीसीटीवी कैमरे की मदद से अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है फिलहाल इस मामले में किसी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्वेता गुप्ता
सीएसपी , गुना

पत्नि की हत्‍या का आरोपी पति गिरफ्तार, आपसी मनमुटाव के चलते पति ने की थी अपनी ही पत्नि की हत्‍या

गुना !  मधुसूदनगढ थाना प्रभारी श्रीराम तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा विगत्  9 जनवरी  को थाना क्षेत्रांतर्गत् मधुसूदनगढ-नजीराबाद रोड पर ग्राम दिरौली के पास हाथी वाली पुलिया के नीचे नाले में अज्ञात महिला की लाश मिलने की घटना का पर्दाफाश करते हुये मृति‍का की हत्‍या कर लाश को नदी में फेंकने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की गई  है ।गौरतलब है कि 9 जनवरी  को मधुसूदनगढ थाना अंतर्गत मधुसूदनगढ-नजीराबाद रोड पर ग्राम दिरौली के पास हाथी वाली पुलिया के नीचे नाले में किसी अज्ञात महिला की लाश पडी होने की सूचना मधुसूदनगढ थाने पर प्राप्त होने पर मधुसूदनगढ थाना पुलिस तत्‍काल मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था । मर्ग जांच के दौरान मृतिका की शिनाख्‍त सविता बाई पत्नि लाखन सिंह मीना उम्र 35 साल निवासी ग्राम पीपलखेडा थाना मधुसूदनगढ के रूप में हुई एवं प्रकरण में लिये गये कथन व पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतिका की हत्‍या उसके पति लाखन सिंह मीना द्वारा किया जाना पाया जाने पर 14 जनवरी को मधुसूदनगढ थाने पर आरोपी पति लाखन सिंह मीना के  तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया । मधुसूदनगढ थाना प्रभारी श्रीराम तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा प्रकरण के आरोपी की सघनता से तलाश की गई और जिसकी तलाश में निरंतर दविशें दी गई, जिसके परिणामस्‍वरूप गत्  27 जनवरी  को आरोपी पति लाखन सिंह पुत्र कन्‍हैयालाल मीना उम्र 45 साल निवासी ग्राम पीपलखेडा थाना मधुसूदनगढ को गिरफ्तार कर लिया गया । आरोपी लाखन सिंह मीना द्वारा पूछताछ पर पुलिस को बताया कि उसकी पत्नि सबिता बाई उसकी कोई बात नहीं मानती थी, जिसके चलते उनमें आपस में मनमुटाव चल रहा था और आये दिन झगडा करती थी, जिससे छुटकारा पाने उसने अपनी पत्नि की हत्‍या कर दी, इसके लिये  09 जनवरी को वह अपनी पत्नि को घर से ग्राम बरसत मंदिर ले जाने का बोलकर ले गया और इस दौरान मधुसूदनगढ-नजीराबाद रोड पर ग्राम दिरौली के पास हाथी वाली पुलिया पर अपनी पत्नि को पत्‍थर मार-मारकर अधमरा कर दिया इसके बाद उसके नाक-मुंह दवाकर उसकी हत्‍या कर दी और लाश को पुलिया के नीचे नाले में फेंक दी थी । मधुसूदनगढ थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में गिरफ्तारशुदा आरोपी लाखन सिंह मीना को  28 जनवरी को  न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है ।

सनकी आशिक ने प्रेमिका को पाने, उसके पति को जान से मारने    की नियत से मारी थी गोली ,आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा

गुना !  कैंट थाना पुलिस द्वारा गत् माह दिसंबर में हरिपुर रोड पर बाईक सवार एक युवक को जान से मारने की नियत से पीछे से गोली मारने वाले अज्ञात आरोपी का पता लगा आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 315 बोर देशी कट्टा बरामद करने में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की गई है ! गौरतलब है कि 14 दिसंबर 2022 को एक निजी अस्पताल में उपचाररत् फरियादी वीकेश पुत्र राजपाल यादव उम्र 28 साल निवासी ग्राम पिपरौदा थाना ईसागढ जिला अशोकनगर हाल ग्राम हरिपुर थाना कैन्ट द्वारा पुलिस को रिपोर्ट करते हुए बताया कि वह स्पंदना स्पूर्ति माइक्रो फाइनेंस कंपनी में लोन बांटने व कलेक्शन का काम करता है, दिनांक 13 दिसंबर की रात को वह अपनी गुना ब्रांच से मोटर सायकल द्वारा गांव हरिपुर जा रहा था कि रास्ते में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसे हाथ देकर रोकना चाहा तो वह अपनी गाडी को साइड से निकालकर जाने लगा इतने में पीछे से उस व्यक्ति ने उसमें गोली मार दी जो उसकी पीठ में बाईं तरफ लगी । फिर वह अपनी जान बचाकर मोटरसाइकिल को रोके बिना वहां से भागकर अपने घर हरिपुर पहुंचा और घटना परिजनों को बताई इसके बाद परिजनों द्वारा उसे उपचार हेतु निजी अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया । इस घटना पर से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध  प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया । कैंट थाना प्रभारी विनोद सिंह छावई अपनी टीम के साथ प्रकरण के अज्ञात आरोपी की तलाश में सघनता से जुट गए और पुलिस के तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी की तलाश कल्ला पुत्र कमल सिंह यादव निवासी पठार मोहल्ला अशोकनगर के रुप में की गई और विगत्  25 जनवरी 2023 को संदेही कल्ला उर्फ जयपाल पुत्र कमल सिंह यादव उम्र 24 साल निवासी पठार मोहल्ला अशोकनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया कि वीकेश यादव की पत्नि अशोकनगर में उसके पडोस की ही रहने वाली है जिसे वह प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता था इस कारण से वह वीकेश यादव को मारकर उसकी पत्नि को पाना चाहता था । जिसने बताया कि वीकेश की हत्या करने के उद्देश्य से वह 13 दिसंबर 2022 को अशोकनगर से बस द्वारा गुना आया और हरिपुर रोड किनारे बैठकर वीकेश के आने का इंतजार किया और रात करीब 09 बजे जैसे ही गुना तरफ से वीकेश वहां पहुंचा तो उसने वीकेश को रोकने की कोशिश की लेकिन वह नही रुका तो उसने अपने साथ लिए देशी कट्टे से वीकेश को पीछे से गोली मार दी थी, इसके बाद भी वीकेश द्वारा अपनी मोटर सायकल नहीं रोकी और वह हरिपुर गांव तरफ भाग गया था । उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्‍यायालय पेश किया गया जहां से आरोपी से घटना में प्रयुक्‍त कट्टा बरामदगी हेतु उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया । इसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी की निसादेही से घटना में प्रयुक्त 315 बोर कट्टा बरामद कर आरोपी को 27 जनवरी को जेल भेजा !

घर से कोचिंग जाने की कहकर निकली नाबालिग बहनों को पुलिस ने इंदौर से खोज कर किया परिजनों को सौंपा

गुना  ! कैंट थाना क्षेत्र से 25 जनवरी को गायब हूई दो नाबालिग बहनों को कैंट थाना पुलिस द्वारा गत् 26 जनवरी को इंदौर से खोज कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है ।

 उल्लेखनीय है कि कैंट थाना क्षेत्र से दिनांक 25 जनवरी की  दोपहर के समय घर से कोचिंग जाने की कहकर निकली मामा-बुआ की नाबालिग बहनें जब शाम तक वापस घर नहीं पहुंची तो उनके परिजनों द्वारा उन्‍हें आसपास, रिस्‍तेदारी व जान पहचान वालों के यहां तलाश किया, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं लगा तो 25 जनवरी की शाम परिजनों द्वारा उनके गायब होने की रिपोर्ट केंट थाने पर दर्ज कराई गई, जिस पर से केंट थाने में अलग-अलग दो प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिये गये । कैंट थाना प्रभारी विनोद सिंह छावई अपनी टीम के साथ प्रकरण में अपह्ता दोंनो नाबालिग बहनों की तलाश में सघनता से जुट गये और इसमें पुलिस के तकनीकी संसाधनों की मदद से दोंनो नाबालिगों के इंदौर में होने की जानकारी पुलिस को प्राप्त होने पर गत् 26 जनवरी को कैंट थाने से पुलिस की एक टीम तत्‍काल इंदौर पहंची और जहां से प्रकरण में अपह्त दोंनो नाबालिग बहनों को दस्तयाब कर लिया गया एवं विधिवत कार्यवाही उपरांत दोंनो बहनों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है ।

तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर भूमि का नामांतरण करने वाले रीडर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास

नीमच । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच के द्वारा तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर वाली आदेश पत्रिका तैयार कर भूमि का नामांतरण करने वाले तहसीलदार के रीडर आरोपी जगदीश पिता खड़गसिंह मुवेल, उम्र-52 वर्ष, वर्तमान निवासी-ग्राम तारापुर, तहसील धरमपुरी, जिला धार को धारा 467 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड, धारा 420, 468 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000-1000रू अर्थदण्ड, धारा 465 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड व धारा 471 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक श्री इमरान खॉन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी वर्ष 2006 से 2014 तक तहसील कार्यालय नीमच में तहसीलदार के रीडर के पद पर पदस्थ रहा हैं। इसी अवधि के दौरान आरोपी द्वारा नामांतरण के प्रकरणों में तत्कालीन तहसीलदार राजेन्द्र लोहारिया एवं धर्मराज प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर करते हुए आदेश पत्रिका तैयार की गई हैं एवं गोपालदास बैरागी नाम के व्यक्ति के कथनों पर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर किये और गोपाल भील की ग्राम बोरखेडी पानडी स्थित पट्टे की भूमि को मदनलाल बाछंडा व मांगूलाल भील की ग्राम गिरदौड़ा स्थित भूमि को मांगू भील के नाम नामांतरण किये जाने का फर्जी आदेश जारी किया गया। अज्ञात शिकायत के आधार पर आरोपी के विरूद्ध विभागीय जांच के उपरांत वर्ष 2014 में थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 228/2014 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया, दोनों तत्कालीन तहसीलदारो के बयान लिए गये एवं फर्जी दस्तावेजों की जांच उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा न्यायालय में दोनों तहसीलदारों सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

गणतंत्र दिवस के आयोजन से पूर्व हुई परेड रिहर्सल

गुना !  26 जनवरी को मनाये जाने वाले ‘’गणतंत्र दिवस समारोह’’ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ‘’गणतंत्र दिवस समारोह’’ उत्‍साहपूर्वक लाल परेड मैदान गुना में आयोजित किया जावेगा। गणतंत्र दिवस से पूर्व आज प्रातः लाल परेड मैदान पर गुना कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. एवं पुलिस अधीक्षक श्री पंकज श्रीवास्तव की उपस्थिति में परेड की अंतिम रिहर्सल की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण, सलामी, परेड का निरीक्षण किया एवं हर्ष फायर की कार्यवाही की गई। परेड में पुलिस, विशेष सशस्‍त्र बल, होमागार्ड के प्लाटून सहित एनसीसी, स्काउट, रेडक्रॉस व महिला वाल विकास विभाग के प्लाटूनों सहित कुल 13 प्लाटून शामिल किये गये हैं। 

गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह दिनांक 26 जनवरी 2023 को लाल परेड ग्राउण्ड गुना पर मनाया जावेगा तथा मुख्य अतिथि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्‍द्र सिंह सिसोदिया प्रात: 09:00 बजे मैदान पर पहुंचेंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संदेश का वाचन करेंगे। इस दौरान पुलिस परेड के अलावा विभिन्न स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जायेंगी एवं विभिन्न विभागों की ओर से चलित झांकियां भी निकाली जावेंगी। रिहर्सल में डमी मुख्य अतिथि के रूप संयुक्त कलेक्टर गुना श्री आर. बी. सिण्डोस्कर थे।

जीतू उर्फ जितेन्‍द्र साहू एवं बलवीर साहू को एक-एक वर्ष के लिए किया गया जिलाबदर

गुना ! जिले के दो आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किये जाने के आदेश जारी किए हैं।

पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर जीतू उर्फ जितेन्‍द्र साहू पुत्र प्रकाश साहू आयु 25 वर्ष निवासी तुलसी कालोनी गुना एवं बलवीर साहू पुत्र प्रकाश साहू आयु 31 वर्ष निवासी तुलसी कालोनी गुना को एक-एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्‍त आदतन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है।

स्मैक तस्कर गिरफ्तार, 4 लाख की स्मैक सहित मोटरसाइकिल जप्त, फतेहगढ़ पुलिस की कार्रवाई   

गुना !  जिले के फतेहगढ़ थाना  प्रभारी गजेन्द्र सिंह बुंदेला एवं उनकी टीम द्वारा नशे के विरुद्ध एक बडी कार्यवाही करते हुए राजस्थान तरफ से मोटरसाइकिल पर स्मैक लेकर आ रहे एक नशा तस्कर को करीबन 4 लाख कीमत की 40.65 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जिसके कब्जे से तस्करी में प्रयोग की जा रही हीरो होंडा मोटरसाइकिल जप्त की गई है ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 जनवरी को दोपहर के समय फतेहगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान के छबड़ा तरफ से बिना नंबर प्लेट की हीरो होंडा SS मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति अवैध मादक पदार्थ स्मैक लेकर ग्राम हमीरपुर होते हुए ग्राम निवेरी जा रहा है । इस सूचना के मिलते ही फतेहगढ़ थाने से पुलिस की एक टीम स्मैक तस्कर पर कार्यवाही हेतु तत्काल रवाना हुई और ग्राम हमीरपुर स्थित कमरजी महाराज मंदिर पहुंचकर स्मैक तस्कर के आने का इंतजार किया जहां पर कुछ ही समय बाद मुखबिर द्वारा बताई मोटरसाइकिल पर उक्त व्यक्ति के आने पर पुलिस द्वारा उसे घेराबंदी कर रोक लिया गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम उधम पुत्र बाबर बंजारा उम्र 28 साल निवासी ग्राम बरसाती का होना बताया, पुलिस द्वारा जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 40.65 ग्राम स्मैक मिली । आरोपी के पास से मिली एवं तस्करी में प्रयोग की जा रही मोटर साइकिल पुलिस द्वारा विधिवत जप्त कर आरोपी ऊधम बंजारा को गिरफ्तार किया गया । आरोपी से उक्त स्मैक के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह ग्राम निवेरी निवासी कन्हैया मीना के कहने पर छबडा से स्मैक लाया था और जिसे वह कन्हैया मीना को देने ग्राम निवेरी जा रहा था । इसके बाद पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों ऊधम बंजारा एवं कन्हैया मीना के विरुद्ध थाना फतेहगढ़ में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया । फतेहगढ़ थाना पुलिस द्वारा प्रकरण में फरार आरोपी कन्हैया मीना की सघनता से तलाश की जा रही है और जिसे भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा ।