निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने वाले उपयंत्री को कलेक्टर ने किया निलंबित

गुना ।  कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी फ्रेंक नोबल ए. द्वारा निर्वाचन कार्य में लापरवाही बतरने वाले उपयंत्री को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 हेतु कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नरेन्द्र कुमार शर्मा, उपयंत्री, जल संसाधन उप खण्ड चांचौडा, जिला गुना के लिये जनपद पंचायत चांचौडा अंतर्गत कुल 10 ग्राम पंचायतों के पंच/सरपंच पद के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने हेतु सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप मे नियुक्त कर क्लस्टर मुख्यालय ग्राम पंचायत बांसाहेडाखुर्द नियत किया गया था।तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) जनपद पंचायत चांचौडा द्वारा अवगत कराया गया कि श्री शर्मा दिनांक 29 मई 2022 को जनपद मुख्यालय चांचौडा मे नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने सम्बंधी कार्यवाही के सम्बंध में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहे, जिसकी सूचना श्री शर्मा को मोबाईल पर दी गई थी तथा श्री शर्मा द्वारा अपना मोबाईल भी बंद कर लिया। तथा श्री शर्मा दिनांक 30 मई 2022 को त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के लिये जनपद पंचायत चांचौडा अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति स्थल बांसाहेडा खुर्द पर भी नहीं पहुंचे तथा दिनांक 30 मई 2022 को प्रातः 11:00 बजे तहसील कार्यालय पहुंचकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति स्थल पहुंचने में असमर्थता जाहिर करते हुये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही से इंकार कर दिया गया।इस सम्बंध में श्री शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जिसका उत्तर समाधानकारक न होने से कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  फ्रेंक नोबल ए. द्वारा कार्यवाही करते हुए नरेन्द्र कुमार शर्मा, उपयंत्री, जल संसाधन उप खण्ड चांचौडा, जिला गुना को निर्वाचन जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही तथा अनुशासनहीनता के आरोप में म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की धारा 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन काल में श्री शर्मा का मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार एवं रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) जनपद पंचायत बमोरी रहेगा तथा निर्धारित मुख्यालय की उपस्थिति के आधार पर इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।