गुना । जिले के थाना सिरसी के गुमशुदा व्यक्ति चिरौंजी लाल रजक निवासी ग्राम ऑकलॉन थाना सिरसी जो दिनांक 27/7/21 को कूनो नदी में नहाते हुए गुम हो गया है उसकी सर्चिंग हेतु मुख्यालय गुना से होमगार्ड की एसडीआरएफ टीम बुलाई गई थी, उक्त गुमशुदा की सर्चिंग के द्वारा ग्राम सालोदा के नजदीक एक नाले में बहते खुमान सहरिया पिता छोटू सहरिया निवासी ग्राम सालोदा थाना सिरसी को होमगार्ड की एसडीआरएफ टीम एवं थाना सिरसी के पुलिस बल द्वारा बचाया जाकर सुरक्षित घर पर छोड़ा गया उक्त व्यक्ति शराब के नशे मैं था, इस बचाव कार्य में एसडीआरएफ टीम के पीसी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया एनसीओ नीलम सिंह कुशवाह, सैनिक संजीव रघुवंशी, रामबाबू मीणा, राधेश्याम कुशवाहा, कुलदीप रघुवंशी, वीरपाल कुशवाह एवं सुनील शर्मा एवं थाना सिरसी का पुलिस बल जिसमें सहायक उपनिरीक्षक गोपाल बाबू, आरक्षक अमनप्रीत चीमा, आरक्षक अभिषेक शर्मा, आरक्षक दीपेंद्र राजावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
Month: July 2021
नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड
सीधी । नाबालिग से बलात्कार मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय द्वारा आरोपी अर्जुन सिंगरौल उर्फ छोटा तनय सदल सिंगरौल निवासी ग्राम नकैला थाना बरौघा जिला सतना को 11 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। इस संबंध में अभियोजन अधिकारी सीधी के मीडिया सेल प्रभारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि पीडि़ता की मां द्वारा दिनांक 18 अप्रेल 19 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी लड़की कल रात से घर पर नहीं है, शंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया है।विवेचना के दौरान गुमशुदा को दिनांक 20 अप्रैल 2019 खोज कर उसके कथन लिए गए जिसमें पीडि़ता ने बताया कि आरोपी छोटा उर्फ अर्जुन सिंगरौल उसे बहला फुसला कर भगा ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। इसके उपरांत पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा धारा अंतर्गत 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं भा.द.वि. की धारा 363, 366, 376(1) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्या्यालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 21/19 में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा विचारण के दौरान शसक्त पैरवी करते हुए कुल 11 साक्षीगण के साक्ष्य कराये गये। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आर. शिरीष मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। विचारण पश्चा्त् अभियुक्त अर्जुन सिंगरौल उर्फ छोटा तनय सदल सिंगरौल को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।
कोतवाली पुलिस ने नाबालिग को खोज कर उसके परिजनों से मिलाया
गुना । पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले के प्रत्येक थानों में अपहृत एवं गायब नाबालिगों की खोज में पुलिस की मेहनत रंग ला रही है परिणाम स्वरूप गायब नाबालिक लड़के लड़कियों को आए दिन उन्हें अपने परिजनों से मिलाया जा रहा है । इसी के चलते सिटी कोतवाली पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र से गायब 17 वर्षीय किशोरी को तलाश कर उसके परिजनों से मिलाने में सफलता प्राप्त की है उल्लेखनीय है कि 26 मई 2020 को 17 वर्षीय किशोरी के गायब हो जाने के बाद किशोरी के पिता द्वारा गायक किशोरी की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर किशोरी की तलाश में जुट गई गायव किशोरी की जगह-जगह सघन तलाश की गई और इसी बीच जिसके अहमदाबाद गुजरात में होने की जानकारी पुलिस को लगने पर अंततः जिसे पुलिस द्वारा अहमदाबाद से खोज कर एवं विधिवत कार्यवाही उपरांत किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया है।
भूमि पर जबरन कब्जा कर बगैर विभागीय अनुमति के भूमि का क्रय-विक्रय के दोषी शिक्षक निलंबित
गुना । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुन्ना सिंह मीना माध्यमिक शिक्षक शासकीय माध्यमिक विद्यालय झरपई विकास खण्ड राघौगढ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मीना को ग्राम तोरई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 125/1 भूमि पर जबरन कब्जा कर बगैर विभागीय अनुमति के भूमि का क्रय-विक्रय को दोषी पाया गया था।
प्लाट का नामांतरण एवं ऋण पुस्तिका देने के नाम पर माँगे थे रूपए ,रिश्वतखोर पटवारी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास
सीधी । प्लॉट का नामांतरण एवं ऋण पुस्तिका बनाकर देने के नाम पर फरियादी से रुपयों की मांग करने वाला रिश्वतखोर पटवारी को न्यायालय ने 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है । विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) सीधी द्वारा निर्णय पारित कर आरोपी रमेश चतुर्वेदी पिता वंशपति प्रसाद चतुर्वेदी निवासी पद-पूर्व पटवारी हल्का नंबर-29 सीधी खुर्द हाल-पटवारी संबद्ध एस.डी.ओ. कार्यालय तहसील गोपद बनास जिला सीधी को धारा 7 भ्रष्टा्चार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास एवं 10000 रूपए अर्थदंड, धारा 13 (1) (डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टायचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया। कु. सीनू वर्मा मीडिया सेल प्रभारी (लोक अभियोजन) सीधी द्वारा घटना का संक्षिप्ता विवरण बताया गया कि फरियादी प्रदीप जायसवाल निवासी तहसील गोपदबनास जिला सीधी द्वारा दिनांक 3.8.14 को लोकायुक्तर कार्यालय रीवा आकर पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखित शिकायत की, कि आरोपी रमेश चतुर्वेदी ने फरियादी ने ग्राम मड़रिया में करीब दो वर्ष पहले आराजी क्र.-16/1 रकवा 20 गुणे 60 वर्गफिट का प्ला्ट क्रय किया था। रजिस्ट्री के लगभग 15 दिन बाद अपने प्लाटट की मूल रजिस्ट्री नामांतरण कराकर ऋण पुस्तिका बनाने हेतु तत्कालीन पटवारी हल्का सीधी खुर्द रमेश चौबे को दिया था। बाद में आरोपी ने प्लाट का नामांतरण करवाने एवं ऋण पुस्तिका देने के नाम पर फरियादी से 1000 रूपए मांगे, जो फरियादी नहीं देना चाहता था। उक्त संबंध में शिकायत के पश्चात दिनांक 07.08.14 को मांग के परिपेक्ष्य में फरियादी प्लांट का नामांतरण करवाने एवं ऋण पुस्तिका लेने के एवज में 1000 रू लेकर गया, तो आरोपी ने फरियादी से 1000 रूपए अवैध पारितोषिक के रूप में प्राप्त कर आर्थिक/धनीय लाभ प्राप्तर किया। पुलिस अधीक्षक रीवा के निर्देशानुसार लोकायुक्त रीवा टीम के द्वारा अभियुक्तक को 1000 रू. की रिश्वपत लेते हुए पकड़ा गया एवं विवेचना उपरांत अभियोगपत्र विशेष न्याययालय (भ्रष्टाभचार निवारण अधिनियम) सीधी के समक्ष प्रस्तुात किया गया, जिससे संबंधित अपराध क्र. 355/14 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्र. 03/15 में प्रशांत कुमार पाण्डेय, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सीधी ने सशक्त पैरवी करते हुए अंतिम तर्क में मौखिक रूप में उचित एवं प्रभावशील तर्क रखते हुए आरोपी रमेश चतुर्वेदी को अधिक से अधिक सजा दिलाए जाने हेतु अपील करते हुए दोषी प्रमाणित कराया गया।
नाबालिक को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास
इंदौर । नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने के मामले में आज विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट मुकेशनाथ के द्वारा पास्को अधिनियम में निर्णय पारित करते हुए आरोपी धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है एवं 1000-1000 रूपए के अथर्दण्ड से भी दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 3 -3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का भी आदेश किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियेाजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई। संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि 22.5.17 को फरियादी सुबह 8 बजे अपने घर से मजदूरी के लिए गया था । उसकी पत्नी और बच्चे घर पर ही थे। जब शाम 6 बजे वह घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसकी बेटी आयु 14 वर्ष दोपहर 2 बजे बिना बताये घर से कहीं चली गई है। उसके बाद उसने आसपास रिश्तेदारों के यहां तलाश किया पता न चलने के उपरांत दिनांक 25.7.17 का पुलिस थाना हीरानगर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कराई । जिस पर से पुलिस द्वारा अनुसंधान उपरांत आरोपी धमेंद्र द्वारा नाबालिग बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया जाना पाये जाने पर उसके विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया था जिस पर से आरोपी को न्यायालय द्वारा उक्त दंड से दंडित किया गया।
7 अगस्त को आयोजित होगा अन्न उत्सव कार्यक्रम
गुना । मध्यप्रदेश सरकार के आदेशानुसार पूरे प्रदेश के साथ गुना जिले में भी 7 अगस्त को अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित होगा। जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन होगा। जिला स्तर पर मुख्य अतिथि प्रात: 10:30 बजे कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना उद्बोधन देंगे। इस दौरान प्रात: 11 बजे अभियान से संबंधित एक लघु फिल्म का आयोजन भी किया जायेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मोदी स्वयं हितग्राहियों से सीधा संवाद करेंगे। स्थानीय स्तर पर थैलों में राशन का वितरण किया जायेगा। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली और इस संबंध में तैयारियों के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्न उत्सव के पूर्व समस्त राशन की दुकानों की रंगाई-पुताई, साफ, सफाई कर ली जावे और बोर्ड लगा दिये जाएं। प्रत्येक दुकान पर अन्न उत्सव का कार्यक्रम होगा। जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि अतिथि रहेंगे। उत्सव के दौरान चिन्हित परिवारों को राशन का थैला दिया जायेगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दुकानों पर समारोह के लिए स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियां करायी जाये। प्रत्येक दुकान पर टीव्ही के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के संवाद सुनने की व्यवस्था हो। जिन सेल्समेनों के पास एक से अधिक दुकानें हैं वहां पर दूसरी दुकानों पर सहायक सेल्समेन कार्यक्रम संपन्न कराएं। कलेक्टर द्वारा समय से पूर्व सभी दुकानों पर राशन पहुंचाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने गुना वेयर हाउस तथा ग्राम डुंगासरा में किया मूंग का भौतिक सत्यापन, मूंग उपार्जन में गड़बडी़ नही होने दी जाएगी – कलेक्टर
गुना । मध्यप्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जा रही है। शासन द्वारा 7196 रूपये प्रति क्विंटल की दर से मूंग खरीदी की जा रही है। किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिले, किंतु बिचौलिये अथवा मुनाफाखोरों को दूर रखने के उद्देश्य से कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. द्वारा सख्त कदम उठाये गये हैं। सभी एसडीएम, तहसीलदारों को मूंग के लिए पंजीकृत किसानों के घर-घर जाकर तथा वेयर हाउस में व्यापारियों के स्टॉक का भी निरीक्षण किया जा रहा है। कलेक्टर द्वारा भौतिक सत्यापन कर वास्तविक स्टॉक की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में कलेक्टर द्वारा स्वयं गुना शहर के स्टार एग्री वेयर हाउस में जाकर व्यापारियों द्वारा किसानों की खरीदी के पश्चात रखे मूंग के स्टाक को देखा। उन्होंने वेयर हाउस के रजिस्टर से किस व्यापारी की कितनी मूंग रखी है, का मिलान किया और एसडीएम को निर्देश दिए कि बिना अनुमति के मूंग की निकासी न की जाये। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. ग्राम डुंगासरा में पहुंचे। उन्होंने किसानों से मूंग के स्टॉक के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने किसान मुनेश धाकड़ के निवास पर जाकर मूंग का वेरीफिकेशन किया। मुनेश के घर पर 40 क्विंटल मूंग का स्टाका पाया गया। कलेक्टर ने उप संचालक कृषि को निर्देश दिए कि एस.एम.एस. द्वारा तारीख नियत कर सुविधाजनक तरीके से समर्थन मूल्य पर किसानों की मूंग तुलवाई जाये। उन्होंने गांव के अन्य किसानों से खेती-किसानी और वर्षा के संबंध में बातचीत की। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंकिता जैन, उप संचालक कृषि अशोक कुमार उपाध्याय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद गुना राकेश शर्मा उपस्थित रहे।
ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने 9 माह से गायब किशोरी की खोज कर परिजनों को सौंपा
गुना । जिले के मृगवास पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र के 9 माह पहले गायब हुई किशोरी को खोज निकालने में सफलता हासिल की है। गौरतलब है कि जिले के मृगवास थाना क्षेत्र से 17 अक्टूबर 2020 को 17 वर्षीय एक किशोरी के गायब हो जाने की रिपोर्ट किशोरी के पिता द्वारा मृगवास थाने पर की गई थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर, पुलिस गायब किशोरी की तलाश में जुट गई और जिसकी जगह-जगह सघन तलाश की गई और जिसके गुना में होने की जानकारी पुलिस को लगने पर अंततः जिसे गुरुवार को गुना से खोज कर विधिवत कार्यवाही उपरांत किशोरी को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है।
प्रेमी को मारकर गढ्ढे में गाढ़ा, आठ साल बाद खुली पोल, गढ्ढे में मिला प्रेमी का नरकंकाल, आरोपी (प्रेमिका) को हुई आजीवन कारावास की सजा
टीकमगढ़। प्रेमी को मारकर गढ्ढे में गाड़ने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाली प्रेमिका को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । पैरवीकर्ता एवं जिला अभियोजन अधिकारी आर.सी. चतुर्वेदी ने बताया कि फरियादी राजेश यादव पुत्र सोभरन यादव उम्र 30 वर्ष निवासी कैलोनी टपरियन बानपुर (उ.प्र.) ने दिनांक 30 जून 2017 को थाना प्रभारी कोतवाली टीकमगढ़ को इस आशय का लिखित आवेदन दिया कि वह खेती का काम करता है उसका बड़ा भाई कैलाश यादव करीब 10 साल पहले उसके गांव की पार्वती सेन (आरोपिया) को गांव से भगा कर ले गया था। पार्वती (आरोपिया) अपने साथ पूर्व पति के दो लड़के एवं एक लड़की को भी अपने साथ ले गई थी तथा उसका भाई का पता नहीं चला कि वह कहां गया है, पिछले तीन साल पहले पार्वती सेन (आरोपिया) अपने बच्चों के साथ गांव वापिस आ गई तब कैलाश के बारे में उससे पूछा तो वह बोली मुझे नहीं मालूम कि वह कहां है। अभी दो-तीन दिन पहले आरोपिया की लड़की ने उसे बताया कि टीकमगढ़ में हमीद मुसलमान के खेत की टपरिया में लखौरा रोड पर रहकर हमीद मुसलमान की खेती अदिया लिए थे वहीं पर रात में उसके भाई व मृतक कैलाश यादव से झगड़ा हो गया था उसके भाई ने कैलाश को कुल्हाड़ी से मार डाला और भाई और पार्वती ने गढ्ढ़ा खोदकर गाड़ दिया था और धमकी दी थी कि किसी को बताना नहीं। लड़की के बताए अनुसार फरियादी ने अपने पिता और आरोपिया की लड़की के साथ थाना कोतवाली में उक्त घटना का लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने उक्त आवेदन की जांच की और आरोपिया और उसके पुत्र को अभिरक्षा में लेकर एसडीएम से अनुमति लेकर तहसीलदार के सामने बताए स्थान पर गढ्ढा खुदवाया तो उसमें मानव नरकंकाल मिले थे। कंकाल का डीएनए परीक्षण कराये जाने पर वह कंकाल कैलाश पुत्र सोभरन सिंह यादव निवासी कैलोनी टपरियन का होना पाया गया। न्यायालय राजकुमार वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश टीकमगढ़ के द्वारा संपूर्ण अभियोजन साक्ष्य परिक्षित कराए जाने के पश्चात् गुरुवार 29 जुलाई को घोषित अपने निर्णय में आरोपिया पार्वती सेन को अपने पुत्र के साथ प्रेमी कैलाश यादव की हत्या कर उसे जमीन में गाड़ देने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं साक्ष्य छुपाने के अपराध में 7 साल के सश्रम कारावास व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।