गुना । जिले में नशे के अवैध कारोवार को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर जिले में अवैध शराब का निर्माण कर इसका विक्रय एवं परिवहन करने वालों पर गुना पुलिस द्वारा एक के बाद एक कार्यवाहियां की जा रहीं हैं। पुलिस की इन कार्यवाहियों के क्रम में गत दिवस फतेहगढ़ थाना प्रभारी विपेन्द्र सिंह चौहान को अपने थाना क्षेत्र के ग्राम अजरोड़ा के एक खेत के पास एक व्यक्ति के कच्ची शराब बेचे जाने के उद्देश्य से खड़े होने सूचना मिलने पर थाना प्रभारी द्वारा कार्यवाही हेतु तत्काल पुलिस की एक टीम रवाना की गई। पुलिस टीम को खेत तरफ आता देख खेत की मेड़ पर दो प्लास्टिक की केनों के साथ खड़े 30-32 साल के एक व्यक्ति ने केने वहीं पर छोड़ दौड़ लगा दी, जिसे पुलिस द्वारा घेरकर पकड़ लिया गया एवं जिसने पुलिस द्वारा पूछने पर खुद को ग्राम कांसल, थाना फतेहगढ़ का निवासी होना बताया एवं पुलिस द्वारा केनों को चैक किया तो दोनों केनों में हाथ भट्टी की बनी कुल 58 लीटर कच्ची शराब होना पाई गई, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् जप्त कर अरोपी को गिरफ्तार किया एवं जिसके विरूद्ध थाना फतेहगढ़ में धारा 34(2) आवकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।
Month: January 2021
राघौगढ़ पुलिस की अवैध शराब के विरूद्ध दोहरी कार्यवाही, अवैध कच्ची शराब के साथ दो गिरफ्तार कर कुल 120 लीटर शराब की बरामद
गुना । जिले में नशे के अवैध कारोवार को पूर्णतः समाप्त करने के उद्देश्य को लेकर जिले में अवैध शराब का निर्माण कर इसको बेचने बालों एवं शराब का अवैध परिवहन करने वालों पर गुना पुलिस द्वारा एक के बाद एक की जा रहीं कार्यवाहियों के क्रम में राघौगढ़ थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय एवं उनकी टीम द्वारा किये जा रहे कस्बा भ्रमण के दौरान काली माता मंदिर पहाड़िया पर एक व्यक्ति के अवैध कच्ची शराब लेकर उसे बेचने के लिये खड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत ही काली माता मंदिर पहाड़िया पर पहुंची एवं जहां से उक्त युवक घेरकर पकड़ लिया गया एवं जिसके पास मिली प्लास्टिक की दो केनों को चैक किया तो उन केनों में हाथ भट्टी की बनी कुल 60 लीटर कच्ची शराब मिली, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् जप्त कर अरोपी को गिरफ्तार किया एवं इसी दौरान पाटई मंदिर के पास एक और व्यक्ति के एक होण्डा शाईन मोटर सायकल पर शराब की दो केने लटकाये हुये उस शराब को बेचने के लिये ग्राहक के इंतजार में खड़े होने की एक और सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई और पाटई मंदिर के पास से उक्त युवक को भी दबोच लिया गया। जिसकी दोंनो केनों में भी करीबन 60 लीटर अवैध कच्ची शराब पाई गई। पुलिस द्वारा उक्त शराब एवं होण्डा शाईन मोटर सायकल को विधिवत् जप्त किया गया एवं गिरफ्तार दोनों आरोपियों के विरूद्ध थाना राघौगढ़ मेे धारा 34(2) आवकारी एक्ट के तहत दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हे जेल भेज दिया है।
खैर की लकड़ी चोरी कर भाग रहे चोर लकड़ियों से भरा मिनी ट्रक छोड़ भागे, धरनावदा पुलिस ने खैर की लकड़ी के 474 नग सहित मिनी ट्रक किया जप्त
गुना । धरनावदा थाना प्रभारी उप निरीक्षक गजेन्द्र सिंह बुन्देला एवं उनके अमले द्वारा अपने थाना क्षेत्र से खैर की लकड़ी चोरी कर ले जाने की सूचना पर प्रभावी कार्यवाही करते हुये खैर की लकड़ी के 474 नग सहित लकड़ी चोरी में प्रयोग किये जा रहे एक टाटा मिनी ट्रक को जप्त करने में सफलता पाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत् शाम जिले के धरनावदा थाना प्रभारी उप निरीक्षक गजेन्द्र सिंह बुन्देला को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोगों के द्वारा कनकटा के जंगल से चोरी से खैर की लकड़ी काटकर उसे एक टाटा मिनी ट्रक भरकर रूठियाई की ओर निकले हैं। उक्त सूचना के प्राप्त होते ही धरनावदा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तत्काल कार्यवाही हेतु निकल गये। रूठियाई ए0बी0 रोड़ पर पुलिस के वाहन को आता देख लकड़ी चोर नहर के पास उक्त मिनी ट्रक को छोड़कर भाग गये। पुलिस द्वारा ट्रक के पास जाकर देखा तो उस ट्रक में खैर की लकड़ी के छिले व बिना छिले कुल 474 नग भरे हुये पाये गये, जिन्हें पुलिस द्वारा विधिवत जप्त कर थाना धरनावदा में अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध धारा 379 भादवि तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा 41, 42 एवं जैव विविधता अधिनियम की धारा 7, 55 (2) के तहत प्रकरण दर्ज कर भागे गये अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस द्वारा बरामद की गईं खैर की लकड़ियों की कीमत लगभग 50 हजार रूपये एवं मिनी ट्रक की कीमत लगभग ढाई लाख रूपये आंकी गई है इस प्रकार पुलिस द्वारा अपनी कार्यवाही में कुल तीन लाख रूपये का मशरूका बरामद किया गया है।
बलात्कार एवं हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
रीवा । रीवा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा द्वारा बलात्कार एवं हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है । दिनांक 01 दिसंवर 2016 रात्रि मे गुढ़ थाना अंतर्गत आरोपी रामजियावन उर्फ टिर्रू प्रजापति पिता धनपत प्रजापति उम्र 22 वर्ष द्वारा मृतिका के घर मे उसके अकेले होने का फायदा उठाकर घर मे गृह अतिचार करके जबरन उसके साथ बलात्संग कारित किया गया और इस प्रक्रिया मे जब मृतिका के द्वारा घटना का विरोध किया गया, तब आरोपी ने वहां पर पडे़ लकड़ी के बैट एवं हसिया से उसकी मृत्यु कारित कर लाश को नदी के किनारे फेक दिया, जिसे सुबह गांव वालो ने देखा एवं गुढ़ पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस के द्वारा घटना के संबंध मे अपराध कायम कर दिनांक 13.01.2017 को आरोपी के विरूद्ध न्यायालय मे अभियोग पत्र पेश किया गया। उक्त मामले में विचारण पश्चात दिनांक 09.01.2021 को न्यायालय सुश्री महिमा कछवाहा विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो रीवा द्वारा विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो रीवा रवीन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यो एवं तर्को के आधार पर आरोपी रामजियावन उर्फ टिर्रू प्रजापति पिता धनपत प्रजापति, उम्र 25 वर्ष, निवासी थाना क्षेत्र गुढ़ को धारा 449 भा0दं0सं0 में 08 वर्ष एवं 2000/- रू अर्थदण्ड, धारा 450 भादंवि मे 08 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(एफ) भादंवि मे आजीवन कारावास एवं 5000/- रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(आई) भादंवि मे आजीवन कारावास एवं 4000/- रू अर्थदण्ड, धारा 376(2)(जे) भादंवि मे आजीवन कारावास एवं 4000/- अर्थदण्ड, धारा 201 भादंवि मे 06 वर्ष एवं 2000/- रू अर्थदण्ड एवं पाॅक्सो अधि0 की धारा 06 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 4000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
सवा तीन करोड़ रूपये राशि से निर्मित होगा 50 सीटर वृद्धाश्रम, भवन निर्माण कार्य की निगरानी एवं कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु समिति गठित
गुना । म.प्र.शासन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्रालय द्वारा म.प्र.निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता नियम 1970 की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत वृद्धजनों के कल्याण के लिये मध्यप्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम में विहित प्रावधानों के अंतर्गत कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा गुना में वृद्धाश्रम भवन का निर्माण हेतु विभाग को आवंटित भूमि का चिन्हांकन होने के फलस्वरूप 50 सीटर वृद्धाश्रम भवन निर्माण के लिए राज्य निराश्रित निधि से 3 करोड़ 19 लाख रूपये राशि के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिय पीआईयू (पीडब्लयूडी) भोपाल को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। इस 50 सीटर वृद्धाश्रम भवन निर्माण के कार्य की प्रगति और गुणवत्ता के लिए कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।
गठित समिति में उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण सदस्य सचिव हैं। उन्होंने गठित समिति में अपर कलेक्टर, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग गुना, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग संभाग गुना, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा गुना तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना सदस्य बनाए गए हैं। गठित समिति 50 सीटर वृद्धाश्रम भवन निर्माण कार्य की निगरानी एवं समय-समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेगी।
तीन स्थानीय अवकाश घोषित
गुना । कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम द्वारा वर्ष 2021 के लिए गुना जिले में तीन स्थानीय अवकाश पूर्णं दिवस के लिए घोषित किए गए हैं। उन्होंने 10 सितंबर 2021 शुक्रवार गणेश चतुर्थी, 14 अक्टूबर 2021 गुरूवार महानवमी तथा 05 नवंबर 2021 शुक्रवार गोर्वधन पूजा (दीपावली का दूसरा दिन) हेतु स्थानीय अवकाश पूर्णं दिवस के लिए घोषित किए हैं। यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे।
पार्क की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध केंट थाने में प्रकरण दर्ज
गुना । शहर के केंट थाना अंतर्गत ग्राम सिंगवासा स्थित पटवारी हल्का नं0 63 के भूमि सर्वे क्रमांक 435 रकवा 9,499 हेक्टेयर भूमि को दिनांक 28 सितंबर 2006 को तत्कालीन गुना कलेक्टर द्वारा जिला शहरी विकाश प्राधिकरण को प्रमोद पार्क बनाने के लिये दी गई थी। इस जमीन पर सिंगवासा के दो व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से फसल बोकर अतिक्रमरण कर लिया था। गत् वर्ष 2019 के माह दिसंबर में राजस्व अमले द्वारा उक्त जमीन को अतिक्रमण से मुक्त किया जाकर दिनांक 12 दिसंबर को उक्त भूमि का कब्जा गुना नगर पालिका को सौंप दिया था। लेकिन दोंनों अतिक्रमणकारियों द्वारा उक्त भूमि पर पुनः फसल बोकर अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे उस भूमि पर प्रस्तावित बस स्टेण्ड/बस डिपो का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।
उक्त आशय का एक शिकायती आवेदन पत्र नगर पालिका गुना की ओर से केंट थाने में दिये जाने पर थाना प्रभारी केंट निरीक्षक अवनीत शर्मा द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने वाले सिंगवासा निवासी दोंनो अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध थाना केंट में भारतीय दण्ड विधान की धारा 447 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
जिले के समस्त शासकीय विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाने चलेगा अभियान
गुना । कलेक्टर श्री पुरूषोत्तम ने कहा कि शासकीय परिसंपत्तियों की देखभाल और उसकी सुरक्षा अत्यावश्यक है ताकि अतिक्रमण नहीं हो। इस हेतु उन्होंने जिले के समस्त हायर सेकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल तथा प्राथमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनाए जाने की योजना बनाने तथा अभियान चलाकर विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल बनाए जाने के निर्देश भी दिए।
इस अवसर पर उन्होंने विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया के सामाजिक एवं आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान देने, सहरिया महिलाओं के स्वसहायता समूहों का गठन कराने, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनवाने तथा जनधन खाते खुलवाने के निर्देश जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने सहरिया आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा तथा बालिकाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण दिलाए जाने भी निर्देशित किया।
उन्होंने कहा कि सहरिया आदिवासियों के समस्त स्कूल जाने योग्य बच्चे पढने स्कूल जाएं तथा आंगनबाडी केन्द्र जाने योग्य बच्चे आंगनबाडी केन्द्र जाएं तथा बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं रहे, का विशेष ध्यान दिया जाए।
सिंगवासा गांव के खेत से सिंचाई पंप की चार लोहे की चिड़ियां एवं पाने की चोरी करने वाले चोरों को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार
गुुुना । गत् दिनांक 05.01.2021 की रात्रि में थाना केंट क्षेत्र के ग्राम सिंगवासा स्थित एक खेत से ग्राम सिंगवासा निवासी एक 25 वर्षीय युवक को सिंचाई पंप की चार लोहे की चिडियों एवं एक लोहे के पाना कुल कीमती करीबन 36,00/-रूपये की चोरी कर भागते हुये खेत के मालिक द्वारा देख लिया गया। चोरी की उक्ट घटना की सिंगवासा निवासी फारियादी खेत मालिक द्वारा थाना केंट पुलिस को की गई रिपोर्ट पर से थाना केंट में सिंगवासा निवासी 25 वर्षीय युवक के विरूद्ध चोरी का मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। केंट थाना प्रभारी अवनीत शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा आज उक्त चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किया गया सामान सिंचाई पंप की चार लोहे की चिडिया एवं एक लोहे का पाना कुल कीमती करीबन 36,00/-रूपये का बरामद कर लिया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारशुदा आरोपी को न्यायालय पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया है।
बहुचर्चित सुरेन्द्रसिंह हत्या काण्ड के आरोपीगण को हुई आजीवन कारावास की सजा
झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 17.05.2018 को सुरेन्द्र सिंह पिता अमरसिंह नायक निवासी गडुली रम्भापुर हाल मुकाम लक्ष्मीनगर झाबुआ का अपनी मोटर साईकिल से रात 08:00 बजे घर से खाना खाकर बाजार गया था, जो वापस घर नहीं आया। दिनांक 18.05.2018 को छतरसिंह पिता प्रेमसिंह निवासी कालियाछोटा ने सुरेन्द्रर के गुम होने की सूचना दी, कि सुरेन्द्र सिंह पिता अमरसिंह नायक निवासी गडुली रंभापुर के संबंध में गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, किन्तुह अभी सुरेन्द्र सिंह की लाश काला पीपल पुलिया के नीचे मृत अवस्थाम में पड़ी है। सूचना एवं पी.एम. रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सुरेन्द्र नायक को सिर में आई चोट को डॉक्टर द्वारा होमोसॉईडल नेचर की लेख होने से एवं घटना स्थेल निरीक्षण, जप्तो खून आलुदा पत्थर से मृतक सुरेन्द्र नायक की अज्ञात आरोपी द्वारा हत्या् करना पाया गया था, जो धारा 302 भा.दं.वि. का अपराध घटित पाया जाने से थाना कोतवाली झाबुआ के अपराध क्रमांक 401/18 धारा 302 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना के कथन गवाहन, मृतक सुरेन्द्र नायक के मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर., पत्नी प्रियंका की मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर. व मुखबीर सूचना से संदेह के आधार पर आरोपी राहुल से पूछताछ करते हुए आरोपी राहुल ने जुर्म स्वीकार किया तथा मृतक की पत्नीी प्रियंका को पाने के लिये अपने साथी राकेश, बच्चुा उर्फ बसु को रुपये देकर दुष्प्रे रित कर सुरेन्द्र नायक की हत्या करना बताया, बाद आरोपी राहुल, राकेश व बच्चु की गिरफ्तारी करते आरोपी बच्चुर ने सुरेन्द्र की हत्यार में आरोपी बापू पिता धुमसिंह व हुमला उर्फ सोमला को भी शामिल होना बताया जिस पर आरोपी हुमला को गिरफ्तार किया गया। धारा 27 साक्ष्यो अधिनियम के मेमो, जप्ती पंचनामा, व्हारट्सएप चैटिंग व मुखबीर सूचना से मृतक सुरेन्द्रसिंह नायक की हत्या आरोपी राहुल द्वारा अपने साथी राकेश, बच्चु, बापू, हुमला को रुपये देकर षडयंत्र रचकर की गई थी। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरुद्ध धारा 120 बी, 109, 201, 34 भा.दं.वि. बढ़ाई गई। प्रकरण में आरोपीगण राहुल, राकेश, बच्चु सोमला की गिरफ्तारी होकर आरोपी बापू पिता धुमसिंह भूरिया, निवासी उबेराव के फरार होने से उसका फरारी में अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया। न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से अभियोजन उप-संचालक के.एस. मुवेल साहब द्वारा प्रकरण में कुल 28 अभियोजन साक्षियों के कथन न्यारयालय में सफलतापूर्वक करवाये गये एवं प्रकरण में लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये। आरोपीगण द्वारा मृतक सुरेन्द्रसिंह की हत्या के अपराध को साक्षियों से साबित किया गया। न्यायालय राजेश कुमार गुप्ता् , जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ आरोपी राहुल, राकेश, बच्चु उर्फ बस्सुं, हुमला उर्फ सोमला को धारा 302/34 एवं 120बी भा.दं.वि. में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास तथा 100-100 रुपये के अर्थण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन उप-संचालक (अभियोजन) के.एस. मुवेल, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।