गुना । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम ने कहा है कि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नवम्बर 2019 की स्थिति में जारी परिवेशीय वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार “गुना” का एयर क्वालिटी इण्डेक्स -63 था, जो संतुष्टीकारक दर्शाया गया है। आगामी कुछ दिनों में ठण्ड प्रारंभ होने के कारण एवं त्यौहारों के दौरान बहुत अधिक संख्या में पटाखों के उपयोग से परिपेशीय वायु गुणवत्ता और अधिक खराब होने की आशंका है।
उन्होंने गुना में आने वाले दीपावली, गुरूपर्व, नववर्ष इत्यादि त्यौहारों के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति पटाखों के इस्तेमाल से खराब होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई द्वारा में पारित आदेश के पालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखने हेतु जिला गुना की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में उन्होंने आदेशित किया है कि “संपूर्ण जिला गुना” के क्षेत्रान्तर्गत केवल ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रहेगी। अन्य समस्त प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
उपरोक्त अवधि के दौरान ग्रीन क्रेकर्स के प्रस्फोटन की अनुमति रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक (दो घण्टे) के लिये होगी। शेष अवधि के दौरान सभी प्रकार के पटाखों (ग्रीन केकर्स सहित) का प्रस्फोटन प्रतिबंधित होगा।
उन्होंने कहा है कि चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है और इतना समय उपलब्ध नही है कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षो को उक्त आदेश की तामिली की जा सके, के मद्देनजर उन्होंने यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा -188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। यह आदेश 12 नवंबर 2020 से 01 जनवरी 2021 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
Month: November 2020
विभिन्न व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से लिऐ खाद्य के नमूने
गुना । अनुविभागीय दंडाधिकारी गुना एवं बमोरी सुश्री अंकिता जैन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत आज गुना शहर के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गए। यह करवाई रतलामी मिष्ठान भंडार,बीकनेर मिष्ठान भंडार तथा सकतपुर रोड पर श्याम डेरी पर पंहुचकर खाद्य के नमूने लिए गए। इस मौके पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नपा गुना,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी एवं दल के सदस्य साथ रहे।
उकावदखुर्द के मृतक के प्रकरण में 8,25,000 राहत राशि स्वीकृत, स्वीकृत राहत राशि की 50 प्रतिशत राशि मृतक के आश्रित के खाते में अंतरित
गुना । कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण राजेन्द्र जाटव द्वारा उकावदखुर्द थाना बमौरी के मृतक विजय सहरिया पुत्र कालुराम सहरिया की आश्रित पीडित पत्नि श्रीमति रामसुखी बाई को अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत 8 लाख 25 हजार रूपये राहत राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत राहत राशि की 50 प्रतिशत 4,12,500 रूपये राशि मृतक की पत्नि श्रीमति रामसुखी बाई के खाते में अंतरित कर दी गयी है।
उल्लेखनीय है कि गत रात्रि में गुना जिले के बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उकावद खुर्द में उधारी के पैसे ना देने को लेकर आरोपी राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल लोधा निवासी उकावद खुर्द द्वारा विजय पुत्र कालूराम सहरिया निवासी उकावद खुर्द पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। जिसकी गुना जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उक्त घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। आज सुबह कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना बमौरी को अस्पताल पहुंचाया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया और मृतक के अंतिम संस्कार के लिए 20000 रूपये की राशि तत्काल प्रदान करायी गयी तथा मृतक को अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से उसके निवास पंहुचाया गया। उक्त घटना के आरोपी को घटना के कुछ ही घंटे के भीतर पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया तथा जिला प्रशासन द्वारा घटना के 12 घंटे के भीतर ही राहत राशि स्वीकृत 50 प्रतिशत पीडि़ता के खाते में अंतरित करा दी गयी।
उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण की पावती नही देने पर 3 दुकानदारों के विरूद्ध 5-5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगा
गुना । अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राघौगढ़ अक्षय ताम्रवाल के निर्देशानुसार राघौगढ़ एवं मक्सूदनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों को राशन वितरण के समय पीओएस मशीन की विक्रय पावती प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया गया था। आदेश के क्रम में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राघौगढ़ द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान सुन्दरखेड़ी, शासकीय उचित मूल्य दुकान पगारा एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान दौराना पर जांच के समय उपभोक्ताओं को राशन वितरण की पावती प्रदाय नहीं जा रही थी। जिस पर कार्यवाही करते हुए उक्त तीन दुकानों के विरूद्ध प्रति दुकान 5000 रूपये का अर्थदण्ड अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री ताम्रवाल द्वारा अधिरोपत किया गया है।
युवक को जलाने के आरोपी को पुलिस ने लिया अभिरक्षा में , कलेक्टर द्वारा मृतक के अंतिम संस्कार के लिए प्रदान की 20 हजार रूपये राशि
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पीड़ित परिवार को दी जाएगी साढे आठ लाख रुपए की सहायता
गुना । पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गत रात्रि में गुना जिले के बमोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उकावद खुर्द में उधारी के पैसे ना देने को लेकर आरोपी राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल लोधा निवासी उकावद खुर्द द्वारा विजय पुत्र कालूराम सहरिया निवासी उकावद खुर्द पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था, जिसकी गुना जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना पर से बमौरी थाना पर आरोपी राधेश्याम पुत्र चुन्नीलाल लोधा निवासी उकावद खुर्द के विरुद्ध अपराध क्रमांक 293/20 धारा 307 3(2) (व्ही) भादवि इजाफा 302 भादवि का मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश सघनता से की गई और उसे घटना के कुछ ही घंटों बाद अभिरक्षा में ले लिया गया है। उक्त घटना की सूचना मिलते ही तत्काल कलेक्टर कुमार पुरषोत्तम के निर्देशानुसार पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया । जहां चिकित्सको ने उसे बचाने का प्रयास किया लेकिन उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई । आज सुबह कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुना बमौरी को अस्पताल पहुचाया गया, मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया , मृतक के अंतिम संस्कार के लिए ₹20000 की राशि तत्काल प्रदान करायी गयी और मृतक को अंतिम संस्कार के लिए एम्बुलेंस से उसके निवास पंहुचाया गया ।उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत मृतक के परिजन को राहत राशि के रूप में 8 लाख 50 हजार रुपए मिलेंगे । इसकी 50% राशि कल वैध वारिस के खाते में पहुंचा दी जाएगी । इसके अतिरिक्त मृतक के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम भी किया जाएगा । यदि वे छात्रावास में रहना चाहेंगे तो छात्रावास में प्रवेश दिलाया जाकर पढ़ने की व्यवस्था की जायेगी और पीड़ित परिवार के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी ।
राधौगढ़ कस्बे में सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु थाना प्रभारी ने आमजन को दिए आवश्यक निर्देश, साथ ही व्यवस्था में सहयोग हेतु आमजन से की अपील
गुना । आगामी दिवाली त्योहार के मद्देेेनजर राधौगढ़ पुलिस ने कस्बे में सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु यातायात संबंधी कुछ आवश्यक निर्देश आमजन हेतु दिए हैं । साथ ही व्यवस्था मैं सहयोग हेतु आमजन से अपील की गई है निर्देशों का पालन न करने व उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही करने को भी कहा गया है ।
दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग ना किए जाने पर चालानी कार्रवाई हेतु वाहन चालक स्वयं जिम्मेदार होगा ।
राधौगढ़ कस्बे में समस्त दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट का उपयोग किए जाने के साथ कुछ अति आवश्यक निर्देश राधौगढ़ थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय द्वारा क्षेत्र वासियों को दिए गए हैं जिसमें नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति अभिभावकों द्वारा ना दी जाए । कस्बे में जाम की स्थिति ना बने इसलिए उन्होंने समस्त दो पहिया वाहन ऑटो चालक चार पहिया वाहन ठेला चालक आदि लोगों को नो पार्किंग या बाजार की सड़कों के आसपास अपने वाहनों को खड़ा ना किया जाए यातायात अवरुद्ध होने की स्थिति में सभी वाहन चालकों पर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा गया है । सभी प्रकार के वाहनों का बीमा होना अति आवश्यक है वाहन चालक ध्यान रखें वाहन चलाते समय वाहन संबंधी पूर्ण दस्तावेज साथ में रखें दो पहिया वाहन पर दो से अधिक व्यक्ति ना बैठे तीन एवं चार व्यक्ति दो पहिया वाहन पर बैठे पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही के पात्र होंगे साथ ही वाहन तेज गति से ना चलाने हेतु भी निर्देश दिए गए हैं उन्होंने कहा है कि अगर नियमों का उल्लंघन करते कोई वाहन चालक पाया जाता है तो उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।
बीआरसी आरोन निलंबित, सर्व शिक्षा अभियान के सभी उपयंत्री हटाए जाकर अन्य कार्य कराने कलेक्टर ने दिए निर्देश
गुना । कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के समस्त संविदा उपयंत्रियों ने अतिरिक्त कक्ष निर्माण, प्रधानाध्यापक कक्ष निर्माण, स्कूलों में शौचालय के निर्माण आदि कार्य पंचायतों को राशि जारी करने के बाद भी लंबित रखने और कार्यों की जानकारी नहीं होने के कारण हटा दिया है। उन्होंने हटाए गए उक्त संविदा उपयंत्रियों से अन्य कार्य लिए जाने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री नीलेश परीख को दिए हैं। उन्होंने यह निर्देश जिला कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के स्वीकृत, लंबित, अप्रारंभ और पूर्णं निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि विगत 3 वर्ष से 400 से अधिक कार्यो के लिए पंचायतों को राशि जारी की जा चुकी है। संबंधित उपयंत्रियों की कार्यप्रणाली असंतोषजनक है। उन्होंने उक्त संविदा उपयंत्रियों के प्रति कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की। इसके साथ ही आयोजित समीक्षा बैठक में आरोन के बीआरसी की अनुपस्थिति के कारण आरोन में सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण कार्यो की समीक्षा नही पाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । उन्होंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान सहित ग्रामीण विकास विभाग के समस्त निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्णं एवं समय-सीमा में पूर्णं हो। इसकी संपूर्णं व्यक्तिगत जिम्मेदारी संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों की होगी। वे उनके क्षेत्र में चल रहे ग्रामीण विकास विभाग से समस्त निर्माण कार्यो की निगरानी और मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यो की निगरानी और पर्यवेक्षण समय-समय पर नहीं होने के कारण ही वित्तीय अनियमितताएं और गबन होते हैं। निर्माण कार्यो की नियमित समीक्षा हो, कि एक निर्धारित व्यवस्था सुनिश्चित हो । आयोजित बैठक में उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान, आदिम जाति कल्याण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा और महिला बाल विकास विभाग के विभिन्न निर्माण कार्यो कि समीक्षा की तथा छोटे-छोटे निर्माण कार्यो की नियमित मॉनिटरिंग हो, इस हेतु सिस्टम बनाने के निर्देश जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि शासकीय राशि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग नही हो तथा लक्ष्य गुणवत्तापूर्णं निर्माण कार्य समय-सीमा में पूर्णं करना रहे। इसमें लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नही की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के समस्त उपयंत्रियों, सहायक यंत्रियों सहित संबधित कार्यालय प्रमुख मौजूद रहे।
कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने सख्ती से हो कार्रवाईयां, मास्क नहीं तो सेवा नहीं का कड़ाई से पालन करें व्यवसायी
गुना । कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने निर्देशित किया है कि जिले में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरण बढ़ रहे हैं। यह बड़ी चिंता का कारण है। संबंधित विभागीय अधिकारी कोरोना संक्रमण के सामुदायिक फैलाव को रोकने के प्रति गंभीर रहें और सर्वे, रोगी को आइसोलेशन और क्वारेंटाइन किए जाने संबंधित कार्रवाईयां सख्ती के साथ करें। यह बात आज कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम द्वारा जिले में कोविड-19 के संक्रमण के मामले शहरी अंचल के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी आने के मद्देनजर समीक्षा बैठक में दिए।
उन्होंने संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर विश्लेषण करने एवं कोरोना टेस्ट के संख्या बढ़ाकर शत-प्रतिशत करने निर्देशित किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि त्यौहारों और पर्वों में नागरिकों के घर से बाहर शामिल होने और यात्राएं करने के कारण कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दीपावली के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए भी बड़ी संख्या में नागरिकगणों खरीदारी एवं अन्य कार्यों से बाजारों में आने-जाने के कारण भी कोविड-19 संक्रमण का फैलाव बढ़ने की संभावना है। व्यापारी वर्ग स्वयं मास्क लगाएं, कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी के साथ अपने-अपने व्यवसाय करें। वे चेहरे को मास्क से ढंककर नही आने वाले ग्राहक को सामग्री नहीं दें और कोविड-19 से सुरक्षा के समस्त मानकों का पालन सुनिश्चित करें। उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों के विरूद्ध चालानी की कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारीगण पूर्व में जिस तरह कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने पर आईसोलेशन-क्वारेंन्टीन एवं सर्वे की कार्रवाईयां की गयी है, की तरह ही व्यवस्थाएं एवं कार्रवाईयां सख्ती के साथ सुनिश्चित करें और अपनी प्राथमिकता में रखें।
इस मौके पर उन्होंने नकली, दूषित और मिलावटी खाद्य-सामिग्रियों के विक्रय पर कडा़ई से रोकथाम किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में खाद की कमी नहीं है। किसान भाई परेशान नहीं हो, के उद्देश्य से वितरण व्यवस्थाएं दुरूस्त रहें और इस पर सतत् पर्यवेक्षण हो।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमति विदिशा मुखर्जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत निलेश परीख, मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी पी.बुनकर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
विदेशी चीनी एवं देवी-देवताओं के फोटोयुक्त पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित
गुना । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा विदेशी चायनीज पटाखे एवं देवी-देवताओं के फोटोयुक्त पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित किया गया है। जारी निर्देशों का संबंधित अधिकारीगण कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
वायरल वीडियो के संबंध में स्वत: संज्ञान में लेकर कलेक्टर द्वारा जांच के दिए गए निर्देश
गुना । कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि एक वीडियो के संज्ञान में आने तथा विभिन्न समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई है। जिसमें यह उल्लेख है कि मधुसूदनगढ़ के एक किसान के साथ वहां के तहसीलदार द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया है। यह घटना निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। इसकी जांच के लिए उन्होंने अपर जिला कलेक्टर श्रीमति विदिशा मुखर्जी को अधिकृत किया है। जो तीन दिवस में रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इसके जांच के आदेश उनके द्वारा विगत दिवस शाम को ही कर दिये गये थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा है कि शासकीय अधिकारी का इस तरह का आचरण उचित नहीं है। जहां तक जिले में यूरिया की उपलब्धता का प्रश्न है साढ़े तीन हजार टन से अधिक यूरिया जिले के विभिन्न डबल लॉक में उपलब्ध है। साथ-ही-साथ निजी संस्थान जिन्हें लायसेंस प्राप्त हैं उनके यहां भी यूरिया उपलब्ध है।
सिर्फ मधुसूदनगढ़ में अक्टूबर माह में 1200 मीट्रिक टन से अधिक यूरिया का वितरण हुआ था। कल दिनांक 05 नवंबर 2020 को तीन दिन बाद दुकानें खुली थीं, निश्चित तौर पर भीड़ थी और पीओएस मशीन में तकनीकि विलंब होता है, के कारण वितरण व्यवस्था में विलंब हुआ है। उसे जिला प्रशासन द्वारा दोपहर बाद सुधार लिया था।
उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन की कोशिश यह है कि यूरिया वितरण व्यवस्था में कोई अव्यवस्था न हो। पिछले एक माह में किसानों को कभी भी यूरिया प्राप्त करने में असुविधा नही हुयी और जरूरत के मुताबिक यूरिया हमारे पास उपलब्ध है। भविष्य में भी इसकी कोई दिक्कत नही होगी। व्यवस्था और वितरण में जो परेशानियां छोटी-मोटी है उसे जिला प्रशासन द्वारा दूर किया जाएगा। निश्चित तौर पर किसानों को यूरिया की आपूर्ति में कहीं कोई बाधा नहीं आएगी।