कोतवाली से विजयपुर थाने में स्थानांतरण होने पर कोतवाली स्टाफ ने निरीक्षक श्री अवनीत शर्मा को दी नम आंखों से विदाई

गुना । प्रदेश में उपचुनाव के चलते गुना जिले के कई थानों में फेरबदल का क्रम जारी है इसी में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अवनीत शर्मा का स्थानांतरण कोतवाली से विजयपुर थाने में किया गया जिसे लेकर कोतवाली थाना स्टाफ ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी कोतवाली में रहते श्री अवनीत शर्मा द्वारा कई उल्लेखनीय कार्य किए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य 2019 में थाना कोतवाली को आईएसओ अवॉर्ड दिलाने का रहा । अवनीत शर्मा द्वारा लगभग ढाई वर्ष तक कोतवाली थाने का संचालन बहुत ही सफलता से किया जिसमें शहर से नशा तस्करों की कमर तोड़ उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने में महती भूमिका निभाई गई ।

जुआ सट्टा जैसे कार्य संचालित करने वाले कई आरोपी थाना प्रभारी अवनीत शर्मा द्वारा सलाखों के पीछे भेजे गए । इसके अलावा कोरोना काल में भी अपने स्टाफ के साथ लगातार 16- 16 घंटे ड्यूटी कर जरूरतमंदों तक भोजन सामग्री से लेकर जरूरत का हर सामान पहुंचानेे में भी कोतवाली थाना प्रभारी अवनीत शर्मा के साथ उनके स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है ।

 विदाई समारोह कोतवाली परिसर में रखा गया जिसमें उनके द्वारा अपने स्टाफ के साथ  किए  निरंतर प्रयासों को याद किया गया । अपने सरल स्वभाव के धनी रहे निरीक्षक श्री अविनीत शर्मा ने अपने स्वभाव सेे आमजन के साथ अपने स्टाफ के मन में गहरी जगह बना रखी थी जिसे लेकर आज थाना कोतवाली से विदाई देते हुए कोतवाली स्टाफ के सभी अधिकारी कर्मचारियों की आंखें नम रही ।

महात्‍मा गांधी जयंती 2 अक्‍टूबर शुष्‍क दिवस घोषित

गुना ।  राज्‍य शासन द्वारा महात्‍मा गांधी जयंती 02 अक्‍टूबर शुष्‍क दिवस घोषित है। शासन के निर्देशों के क्रम में कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा 02 अक्‍टूबर 2020 को जिले की समस्‍त देशी-विदेशी मदिरा दुकानें (सी.एस.-2 एवं एफ.एल.-1) पूर्णंत: बंद रखे जाने आदेश दिए हैं।

चाकू की नोक पर एक्सटॉर्शन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

झाबुआ । थांदला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रितुश्री गुप्ता द्वारा चाकू अड़ा कर रुपए उद्दापित करने वाले आरोपी को जेल भेजा । अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 23 सितंबर 2020 की सुबह 11:00 बजे ग्राम बड़ा घोसिलिया मेघनगर में फरियादी नवीन बामन लवाना अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल पर एक झोले में 500 -500 के कुल 140 नोट एवं 200 -200 के कुल 150 नोट इस प्रकार कुल एक लाख रुपए रखकर महेश सेठ निवासी मेघनगर को बाटे की देने जा रहा था ।जैसे ही वह झाराडावर गडूली रोड पर पहुंचा तभी हरचंदराय के खेत के पास की रोड पर अभियुक्त जस्सू सिंगाड़िया पिता भदर सिंगाडिया निवासी ग्राम खेड़ी ने अचानक से आकर चाकू दिखाकर फरियादी को धमकाया और पैसे देने के लिए कहा फरियादी ने डर के कारण अभियुक्त को रुपयों से भरा हुआ झोला दे दिया जिसे लेकर अभियुक्त जस्सू भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त जस्सू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 285/20 धारा 384 भादवी की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान थाना मेघनगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय प्रस्तुत किया गया जहां से न्यायालय द्वारा आरोपी को जेल वारंट से जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

जगनपुर मामले की मजिस्‍ट्रीयल जांच हेतु राघौगढ़ एसडीएम जांच अधिकारी नियुक्‍त

गुना । जगनपुर चक में नवीन शासकीय आदर्श महाविद्यालय के लिये आवंटित भूमि पर गब्बू पारदी द्वारा अतिक्रमण कर राजकुमार अहिरवार को खेती हेतु बटाई पर दी गई थी। इस अतिकमण को 14 जुलाई 2020 को राजस्व एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा हटाये जाने के दौरान राजकुमार अहिरवार एवं उसकी पत्नि सावित्रीबाई द्वारा कीटनाशक पीने के कारण उत्पन्न अप्रिय स्थिति के फलस्वरूप मजिस्‍ट्रीयल जांच कायम की जाकर कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा अनुविभागीय दण्डाधिकारी आरोन के.एल. यादव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। अनुविभागीय दण्डाधिकारी आरोन श्री यादव का स्थानान्तरण अन्यत्र जिले में हो जाने के कारण उक्त मजिस्ट्रीयल जांच हेतु उन्‍होंने अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघोगढ़ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
इस आशय के जारी आदेश अनुसार जांच के बिन्दुओं में 14 जुलाई 2020 को उपरोक्त घटना किन परिस्थितियों में हुई, ऐसे कौन से कारण थे जिससे उक्त घटना घटित हुई ? भूमि के इतिहास में क्या पृष्ठभूमि रही है? पूर्व में उक्त भूमि से अतिकमण हटाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई? इस घटना हेतु प्रथम दृष्ट्या कौन-कौन जिम्मेदार हैं ? इस प्रकार की घटना पुनः घटित न हो इसके संबंध में आवश्यक सुझाव, शामिल हैं।
अनुविभागीय दण्डाधिकारी राघोगढ़ उक्त बिन्दुओं पर जांच कर 30 दिवस में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण तीन निलंबित

गुना ।   कलेक्‍टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर जिला निर्वाचन कार्यालय में स्‍थापित जिला स्‍तरीय कॉल सेंटर में तैनात किये गए तीन कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज नहीं कराने, निर्वाचन कार्य में लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता के कारण तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित कर्मचारियों में अंशुल रैकवार मत्‍स्‍य निरीक्षक गुना, जितेन्‍द्र सिंह परमार सहायक ग्रेड-3 कृषि उपज मंडी गुना तथा सुरेन्‍द्र चौधरी सहायक ग्रेड-3 लोक स्‍वास्‍थ्‍य यांत्रिकी विभाग शामिल है।

कर्नलगंज का फरहान एवं ग्राम विलास का भीमा एक वर्ष के लिए जिला बदर

गुना ।  जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्‍तम द्वारा पारित आदेश द्वारा जिले के 2 आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया गया है। इस आशय के पारित आदेशानुसार कर्नलगंज गुना के फरहान पुत्र जाहिद खान तथा ग्राम विलास थाना केंट जिला गुना के भीमा यादव पुत्र गेंदालाल यादव को एक वर्ष के लिए जिला गुना एवं उसके आस-पास के जिलों भोपाल, राजगढ़, शिवपुरी, विदिशा एवं अशोकनगर की सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है। साथ ही उन्होंने उक्‍त आदतन अपराधियों को 24 घंटे के भीतर गुना जिला छोडने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने यह कार्रवाई म0प्र0राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के प्रावधानों के अंतर्गत की है। आदतन अपराधी फरहान खान के विरूद्ध विभिन्‍न अपराधों में 08, तथा भीमा यादव के विरूद्ध विभिन्‍न अपराधों में 14 प्रकरण पंजीबद्ध हैं।

जिले के समस्‍त शस्‍त्र लायसेंसधारियों के शस्‍त्र लायसेंस निलंबित, थानों में जमा कराने दिए गए आदेश

गुना ।  कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी कुमार पुरूषोत्‍तम ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के दवारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 का कार्यक्रम के मद्देनजर जनसुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने तथा र्निविघ्‍न, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु जिले के शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करते हुए शस्त्र विधानसभा उप निर्वाचन-2020 सम्पन्न होने तक संबंधित थानों में जमा कराए जाने के आदेश उन्‍होंने शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारियों को दिए हैं। उन्‍होंने कहा कि परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं हैं कि अनुमप्तिधारियों को सूचना-पत्र जारी किए जाकर व्यक्तिश: सुना जाए। इसके मद्देनजर उन्‍होंने एक पक्षीय रूप से आदेश जारी कर कहा है कि जिले के स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) से आदेश का प्रकाशन कराया जाए।
इस आशय के जारी आदेश में उन्‍होंने जिले में स्थित समस्‍त थाना क्षेत्रों के अंतर्गत समस्‍त शस्‍त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्‍त्रों के संबंध में लिए गए निर्णय अनुसार विधानसभा उप निर्वाचन-2020 अंतर्गत जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य बनाए रखने, लोक शांति एवं मानव जीवन को सुरक्षित बनाए रखने तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष एवं निर्विघ्न निर्वाचन कराने हेतु शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा 17 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते आर्मी, बी.एस.एफ, एस.ए.एफ., पुलिस, होमगार्ड आदि केन्द्रीय एवं राज्य के सशस्त्र बल, बैंको के शस्त्र लायसेंसधारियों, बैंकों में नियुक्त सुरक्षा एजेन्सियों के गार्डो के लायसेंसी शस्त्र, गेल, एन.एफ.एल. बी.एस.एन.एल, वन विभाग, विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, कार्यपालिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी आदि की अनुज्ञप्तियों को छोड़कर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के समस्त आग्नेय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियां तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इन अनुज्ञप्तियों पर धारित आग्नेय शस्त्र एवं शस्त्रों को तत्काल संबंधित थाने में जमा कराए जाने के आदेश दिए हैं।
जारी आदेश में उन्‍होंने कहा है कि शस्त्र जमा से छूटधारी के अलावा समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के 03 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से अपने-अपने शस्त्र जमा कराएँ और उक्त हथियार सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएं।
विधानसभा उप निर्वाचन-2020 की प्रक्रिया सम्पन्न होने के एक सप्ताह बाद समस्त जमा शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए वापस किए जाए।
जारी आदेश की जानकारी सर्वसाधारण की सूचनार्थ डोडी पिटवाकर दी जाए तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने के निर्देश भी उन्‍होंने सर्वसंबंधितों को दिए हैं।

नशे के सौदागर आऐ चांचौड़ा पुलिस की गिरफ्त में 1 लाख 80 हजार कीमत की स्मैक के साथ आरोपी गिरफ्तार

गुना । जिले के चांचौड़ा पुलिस ने गत् शाम करीबन 1,80,000 रूपये की स्मैक के साथ आरोपी रामलखन उर्फ लखन मीणा पुत्र श्रीकिशन मीणा निवासी ग्राम रानीखेजरा, थाना चांचौड़ा को गिरफ्तार किया गया है । मिली जानकारी के अनुसार गत् शाम बीनागंज चौकी प्रभारी एसआई रासबिहारी शर्मा को भनक लगी कि एबी रोड़ पर बड़ोदिया मोड़ के पास एक व्यक्ति कोई नशीला पदार्थ बेचने के उद्देश्य से खड़ा हुआ है। प्राप्त सूचना से एसआई रासबिहारी शर्मा द्वारा तत्काल चांचौड़ा थाना टीआई राकेश गुप्ता को अवगत कराया और स्वयं हमराह बल के साथ तत्काल बड़ोदिया मोड़ पर पहुंचे एवं जहां से मुखविर द्वारा बताये हुलिये के व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसने पुलिस को अपना नाम रामलखन उर्फ लखन मीणा पुत्र श्रीकिशन मीणा उम्र 36 साल निवासी ग्राम रानीखेजरा का होना बताया एवं जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से करीबन 18 ग्राम स्मैक कीमती करीबन 1 लाख 80 हजार रूपये की मिली, जिसे पुलिस द्वारा विधिवत् जप्त किया एवं आरोपी रामलखन उर्फ लखन मीणा को गिरफ्तार कर उसकेे विरूद्ध थाना चांचौड़ा में धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीवद्ध किया किया गया है।

मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने भेजा जेल

झाबुआ । थांदला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नदीम खान द्वारा अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बालाखोरी को जेल भेजा गया । अभियोजन मीडिया प्रभारी थांदला वर्षा जैन के अनुसार दिनांक 26 सितंबर 2020 को फरियादी पटवारी श्यामसिंह मईड़ा पटवारी हल्का नंबर 43 ग्राम बालाखोरी में सुबह 10:00 बजे ग्राम पंचायत कार्यालय में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों से आवेदन प्राप्त कर ऑनलाइन डाटा एंट्री कर रहे थे तभी  अभियुक्त मांगीलाल पिता रूपा अड निवासी बाला खोरी का कार्यालय में सीधे अंदर आया जिस पर फरियादी ने उससे लाइन पर लगने के लिए कहा तो अभियुक्त मांगीलाल बोला कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा और लाइन पर भी नहीं लगूंगा । ऐसा कहकर वह फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियां देने लगा गालियां देने से मना करने पर अभियुक्त फरियादी को मुक्का बांधकर कर मारने दौड़ा और कहने लगा कि मुझे पीएम किसान योजना के पैसे अभी तक नहीं मिले हैं जो मैं तुमसे लूंगा और तुम्हें नौकरी भी नहीं करने दूंगा ऐसा कह कर अभियुक्त  फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पटवारी फरियादी ने घटना की जानकारी तहसीलदार एवं पटवारी संघ थांदला के अध्यक्ष को दी ।थाना थांदला की पुलिस द्वारा फरियादी पटवारी की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 409/2020 धारा 294 ,353, 186,352 ,506 भादवि की रिपोर्ट दर्ज की गयी। अनुसंधान के दौरान थाना थांदला की पुलिस द्वारा आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक निरोध में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त की न्यायिक अभिरक्षा स्वीकार करते हुए जिला जेल झाबुआ भेजा गया। राज्य की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रवि प्रकाश राय द्वारा किया गया।

दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति, सास एवं ससुर को जेल भेजा

राजगढ/खिलचीपुर । न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने वाले अभियुक्त पवन सिंह गुर्जर पिता भैरूलाल, भैरूलाल गुर्जर पिता रामसिंह, बादामबाई पति भैरूलाल सर्व निवासी भोजपुर जिला राजगढ की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी मथुरालाल ग्वाल द्वारा न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत कर जमानत का विरोध किया गया है। अभियोजन मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि थाना भोजपुर पुलिस को दिनांक 13 सितम्बर 2020 को सूचना मिली की ग्राम भोजपुर में एक महिला की कुएं में डूबने से मृत्यु हो गई है। मुखबिर की सूचना पर बताये गये स्थान पर तश्दीक की गई थी। जिसके उपरांत मर्ग क्रमांक 33/20 धारा 174 जाफौ पंजीबद्ध किया गया। मृतिका ममताबाई का पीएम करवाया गया जिसके बाद शव सुपुर्दगी पर घर वालों को सौंपा गया था। मृतिका के परिजनों के कथन लेख किये गये जिसमें उन्होंने बताया था कि उसके ससुराल वाले उस पर दहेज के लिए दबाव बना रहे थे। मृतिका का पति पवन उसे ताने देकर उसके साथ मारपीट भी करता था। पुलिस ने सम्पूर्ण मर्ग जांच में पाया था कि मृतिका ममताबाई ने उसके पति पवन सिंह गुर्जर, सास बादामबाई व उसके ससुर भैरूलाल द्वारा लगातार की जा रही दहेज की मांग से मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है। आरोपीगण पवनसिंह गुर्जर, बादामबाई, एवं भैरूलाल पर अपराध क्रमांक 291/2020 धारा 304बी, 498ए, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।