गुना । मृगवास थाना प्रभारी दीपक सिंह भदौरिया एवं उनकी टीम द्वारा मृगवास के अप.क्र 168/19 धारा 341, 294, 323, 506, 147, 149 भादवि एवं एससी, एसटी एक्ट के मामले में घटना दिनांक से ही फरार आरोपी गजराज सिंह पुत्र मदनलाल राजपूत उम्र 48 साल निवासी ग्राम वांसाहेड़ा कला के आज ग्राम सानई में होने की सूचना मिलते ही त्वरित व प्रभावी कार्यवाही कर आरोपी को ग्राम सानई से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली गई है। जिसकी गिरफ्तारी के लिये गुना पुलिस अधीक्षक द्वारा 2,000/- रूपये इनाम की भी उद्घोषणा की गई थी। गौरतलब है कि दिनांक 28 अक्टूबर 2019 को मृगवास थाने के एएसआई के इलाका भ्रमण के दौरान आरोपीगणों द्वारा उन पर हमला कर मारपीट की गई थी। इस घटना के और 6 आरोपियों को विगत दिनों ही मृगवास थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और आज प्रकरण के एक और आरोपी को भी जेल भेज दिया गया।
Month: August 2020
फतेहगढ़ पुलिस ने कलोरा चोरी उजागर कर लूटी वाहवाही, उपज मंडी फतेहगढ़ से पांच लाख की चोरी का सुराग तक नहीं
गुना /फतेहगढ़ । जिले में अक्सर सुर्खियों में रहने वाला फतेहगढ़ थाना चोरियों और अन्य अपराधिक गतिविधियों के मामले में भी गुना पुलिस का सिरमोर माना जाता है हाल ही में थाना क्षेत्र में बहुचर्चित कलोरा डकैती मामले में गुना पुलिस को डकैती उजागर करने की सफलता हासिल हुई थी जिसमें फतेहगढ़ पुलिस भी खासी वाहवाही लूटने में मशगूल नजर आ रही थी वही कलोरा डकैती के पूर्व फतेहगढ़ कस्बे की कृषि उपज मंडी से एक पाँच लाख कि नगद रकम से भरा बैग को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया था जिसे थाना पुलिस ने ठंडे बस्ते में डाल रखा है एक महा बीत जाने के बाद भी पुलिस को बेग चोरी का सुराग तक नहीं लगा ऐसी और भी कई अन्य अपराधिक मामले हैं जिनमें पुलिस तफ्तीश कर जांच का थैला अपनी अलमारी में ठंडा होने के लिए रख देती है
मिडिया के ऊपर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश
वही अब मीडिया के पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जो स्थानीय पत्रकार लगातार फतेहगढ़ थाने के गोलमाल मामलों को उजागर कर रहे हैं उनकि भी पुलिस अब अगली पिछली सब कहानी टटोल रही है साथ ही जनता के बीच पुलिस द्वारा स्थानीय पत्रकारों की एक दागदार अलग ही छवि पेश कर रही है क्योंकि मलाईदार थाने के नाम से जाना जाने वाला फतेहगढ़ थाने के मलाईदार कारनामों को लगातार उजागर करने में फतेहगढ़ के स्थानीय पत्रकारों की अहम भूमिका रही है सूत्र बताते हैं कि पुलिस अब जनता और पत्रकारों के बीच टकराव कराने के मूड में है क्योंकि फतेहगढ़ के स्थानीय पत्रकार अक्सर मलाई और पुलिस के बीच में रोड़ा बनकर नजर आते हैं यही कारण है कि अब पुलिस को भी ऐसे ऐसे हथकंडे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ।
रिश्वतखोरी में एएसआई लाइन अटैच
हाल ही में फतेहगढ़ थाने का एक एएसआई लाइन हाजिर हुए हैं जिन पर 60 हजार की रिश्वत का आरोप लगा था जानकारी के मुताबिक फतेहगढ़ थाने में पदस्थ एएसआई रामाकांत पचोरी द्वारा सेंनवोट चौराहे से खाली लोडिंग वाहन को जब्त कर थाने में लाया गया था और चालक से पुलिसिया कानून के नियम बता कर रिश्वत की मांग पुलिस द्वारा परोसी गई थी जब मामला मीडिया में उछला तो नवागत पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह जो काफी तेज तर्रार और स्वच्छ छवि के माने जाते हैं तुरंत मामले की पड़ताल कर एएसआई रमाकांत पचोरी को लाइन हाजिर कर दिया एवं सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार पदस्थ थाना प्रभारी फतेहगढ़ के ऊपर भी रिश्वत कांड में जांच की तलवार लटक रही है ।
पिछली चोरियां गोलमाल
फतेहगढ़ पुलिस कलोरा मामले में सफलता के बाद पिछली सभी चोरियों को भूल गई जबकि पूर्व में भी फतेहगढ़ थाना क्षेत्र में लाखों की बड़ी चोरियों के मामले दर्ज हैं जिनमें पुलिस की कार्रवाई अब तक शुन्य रही थाना क्षेत्र में तीन वर्ष के अंतराल में कपासी डकैती जिसमें काफी गंभीर मारपीट की गई थी फतेहगढ़ कस्बे में पठार कॉलोनी में किसान दंपत्ति को बंधक बनाकर लाखों की डकैती कस्बे में किला मोहल्ला में शिक्षक इंजीनियर के घर से बाइक सहित लाखों की चोरी कृषि व्यापारी के सूने मकान से लाखों की कीमत में सोने चांदी के आभूषण चोरी उसी रात एक शिक्षक के घर से बाइक चोरी जिसमें फरियादी शिक्षक देव सिंह भिलाला अपनी बाइक चोरी की फाइनल रिपोर्ट बीमा कंपनी में लगाने के लिए फतेहगढ़ थाने के कई चक्कर लगा चुके हैं जिसे पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के कारण देने में हीचकीछा रही है हाल ही में थाना क्षेत्र के बनियानी से बाइक चोरी फतेहगढ़ कस्बे के चौराहे पर रखी दो और बाइक का भी नहीं अब तक सुराग इन सबके साथ सीलावटी ढीमरपुरा जेतपुरा बरोदिया अजरोंडा भिंडरा कोहन जैसे कई गांवों में चोरी डकैती के कई मामले लंबित हैं ।
सोयावीन की वर्वाद फसलो को लेकर किसानो ने की मुआवजे की माँग, मुआवजा ना मिलने पर करेगें आंदोलन
गुना । कुंभराज तहसील के ग्राम पंचायत मदागन माफी के किसानों ने सोयावीन की वर्वाद फसलो को लेकर सरकार से मुआवजे की माँग की है । गाँव के किसानों ने एकत्रित होकर अपनी फसलों के नुकसान के बारे में बताया उन्होने बताया कि सोयाबीन पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है एवं पीली पड़ गई है और जो भी फसल आई थी उसमें एक भी फली नहीं लगी । गाँव के पुष्कर लोधा के अनुसार अभी तक राज्य सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वर्वाद हुई फसलों को लेकर किसी प्रकार का सर्वे नहीं किया गया है और ना ही क्षेत्र में कोई देखने आया । जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है । गांव के सभी किसानों ने सरकार से मांग की है कि वर्वाद हुई फसलों की निष्पक्ष एवं नियत सर्वे कराया जाकर सरकारी सहायता के रूप में मुआवजा दिया जाए अन्यथा सभी किसान मिलकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर जाएंगे । किसानों की इस माँग में पूर्व जनपद सदस्य श्री कृष्ण लोधा रामदयाल लोधा हजारीलाल लोधा चंदन सिंह लोधा सुरेश बैरागी जय सिंह लोधा बाबूलाल लोधा भोला राम नारायण सिंह मांगीलाल आदि किसान उपस्थित रहे ।
फसल बीमा की अंतिम तिथि आज किसान भाई 31 अगस्त 2020 तक करा सकते हैं अधिसूचित फसल का बीमा
गुना । उप संचालक कृषि अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2020 है। यह फसल बीमा क्षेत्र की अधिसूचित फसलों हेतु ऋणी एवं अऋणी कृषकों के लिये खरीफ 2020 से ऐच्छिक है। समस्त किसानों द्वारा स्केल ऑफ फायनेंस अनुसार खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिये बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2 प्रतिशत प्रीमियम देय होगा। शेष प्रीमियम राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। जो ऋणी कृषक अपनी फसल का बीमा नही कराना नहीं चाहते हैं वे संबंधित बैंक में लिखित में आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र भरकर योजना से बाहर जा सकते हैं। बैंक उनसे प्रीमियम की राषि वसूल नहीं करेंगे।
कृषकों को बीमा हेतु आवश्यक दस्तावेज
उन्होंने जिले के किसान भाईयों से अपील की है कि खरीफ 2020 में किये जाने वाले फसल बीमा हेतु कृषक अपना आधार एवं बैंक खाता सहित आवश्यक दस्तावेज-बोनी प्रमाण-पत्र, बीमा प्रस्ताव, भू-अधिकार पुस्तिका तथा मोबाइल नम्बर ले जाकर अपनी नजदीकी बैंक शाखा या सीएससी सेन्टर, बीमा कम्पनी के अधिकृत एजेन्ट या जिस बैंक में कृषक का खाता संचालित हो उस बैंक में जा कर तत्काल अपनी फसल का बीमा कराएं। जिससे मौसम की विपरीत परिस्थितियों अथवा आपदा के जोखिम से बच सकें एवं अधिसूचित फसल का बीमा लाभ प्राप्त कर सकें।
जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने वाले के सहआरोपी की जमानत निरस्त
मुरैना। जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करने वाले के सहआरोपी मायाराम पुत्र भोगीराम निवासी चिरपुरा की जमानत याचिका जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय ने सुनवाई के बाद निरस्त कर दी है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ गिरजेश खत्री ने पक्ष रखा। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) डॉ. रश्मि वैभव शर्मा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि,फरियादिया भारती शर्मा ने उपस्थित थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की, कि मेरा एक माह पहले मेरे देवर पंकज शर्मा, ससुर मायाराम शर्मा से झगडा हुआ था जिसकी रिपोर्ट थाना अम्बाह में की थी। दिनांक 12/08/2020 के शाम करीबन 7.45 बजे मैं तथा मेरा भाई आलेश शर्मा तथा मेरे पिता हरिशंकर शर्मा अम्बाह से घर जौहा जा रहे थे। जैसे ही अम्बाह मुरैना जौंहा रोड के सामने हेंडपंप के पास पहुचें तो इतने में मेरा देवर पंकज शर्मा तथा ससुर मायाराम शर्मा दोनो मो.सा. से आये और गंदी-गंदी गालियां देते हुए बोले आज ठिकाने लगाता हूं और पंकज नें कट्टा निकालकर जान से मारने की नियत से मेरे भाई आलेश शर्मा के ऊपर कट्टे से फायर किया जिससे मेरे भाई के दाहिने तरफ गले में गोली लगी, गोली लगकर खून निकला मौके पर मेरे पिता हरिशंकर शर्मा और प्रदीप शर्मा और चिरोजी सिंह भदौरिया व वीरसिंह तोमर थे। जिन्होने भाई आलेश को सिविल अस्पताल अम्बाह इलाज के लिये ले गये बाद में डॉक्टर द्वारा मेरे भाई को जिला अस्पताल मुरैना के लिये रैफर कर दिया था। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी मायाराम को गिरफ्तार कर जेएमएफसी अम्बाह न्यायालय में पेश किया।
शासकीय स्कूल में चोरी करने वालों को उनसे सामान जप्त होने से सत्र न्यायालय ने जमानत खारिज
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय सामान चोरी करने वाले आरोपी नैनक राम पुत्र बाबू लाल, हेमराज पुत्र रामप्रसाद निवासी चांदपुरा जिला बारा राजस्थान का जमानत आवेदन निरस्त किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी गण पर दिनांक 01/08/2020 को शा.मा. विद्यालय बॉकखेड़ा के स्कूल के कम्यूटर, सीपीयू, प्लास्टिक की कुर्सियां, कूलर, दो गैस सिलेण्डर आदि सामान कीमत करीब 50 हजार रूपये की चोरी करने का आरोप है। जिसकी रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 457,380 भादवि के तहत की गई और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस ने दोनों मुलजिम से चोरी गया सामान जप्त किया है जिससे आरोपी गण की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट होती है एवं शासकीय विद्यालय में चोरी की घटना की जाना अपराध को गंभीर बनाती है इसी आधार पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत आवेदन खारिज किया।
समाज में गलत संदेश जाने के आधार पर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्मी की जमानत खारिज
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने गलत नियत से घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भीकम पुत्र रामदयाल का जमानत आवेदन निरस्त किया । विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 11/8/2020-12/8/2020 की दरम्यानी रात फरियादी के जेठ के मकान में पीडि़ता सो रही थी तभी अचानक कमरे की छत की खपरैल तोड़कर राजकुमार मीना एवं भीकम मीना कमरे के अन्दर आकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया! उक्तर रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में धारा 376डी, 457 भादवि एवं 5/6 pocso एक्ट में अपराध क्रमांक 371/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियोजन द्वारा तर्क दिए गए की अपराध नाबालिग बालिका के साथ हुआ है एवं गंभीर प्रकृति का है तब न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा एवं जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
अवैध रूप से आनरेक्स कफ सिरप का परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत निरस्त
सीधी । मीडिया सेल प्रभारी सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 03.08.2020 को मुखबिर की सूचना पर रजडिहा, बहरी सीधी मेन रोड में आरोपीगण राहुल गुप्तास पिता गुलाब गुप्ता उम्र-21वर्ष निवासी कुचवाही एवं रावेन्द्र उर्फ अर्जेन्टा सिंह कौशिक पिता सत्याप्रकाश सिंह उम्र-27 वर्ष निवासी उपनी थाना कोतवाली सीधी के कब्जेर से प्रतिबंधित कोडीन युक्तौ कफ सीरप आनरेक्सउ के 274 सीसी कीमती प्रत्येसक 120 रूपए कुल कीमती 32,800 रूपए वाहन क्र. एम पी 53 टी ए 1400 महिन्द्रा स्काूर्पियो द्वारा अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए। थाना कोतवाली सीधी के अपराध क्र. 447/2020 अंतर्गत धारा 5/13 ड्रग्स कंट्रोल एक्ट एवं धारा 8/21, 22 एन.डी.पी.एस. एक्ट में मामला आरोपीगण के विरूद्ध पंजीकृत कर उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां पर उक्त मामले में आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत कर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया, जिसका विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामराज सिंह, जिला सीधी द्वारा किया गया। परिणामस्वरूप उक्त मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीधी द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया गया।
एनडीपीएस प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क फोर्स का गठन, टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारीकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता
गुना। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि संचालक/महानिदेशक पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी दिनांक 27.08.2020 को संचालक लोक अभियोजन पुरूषोतम शर्मा के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस विशेष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी सुशील कुमार जैन, अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं नितेश कृष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों में भी प्रशिक्षण देते रहे हैं एवं विधि विशेषज्ञ है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं ऐसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसा संदेश अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है इस टास्क फोर्स के गठन के पश्चात पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके।
शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश भिण्ड के न्यायालय में अवैद्य रेत का परिवहन तथा शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले आरोपी मुकेश उर्फ मुक्की ने जमानत आवेदन पेष किया। प्रकरण में शासन की आरे पैरवी अभियोजन द्वारा की गई। जिसके आधार न्यायालय ने आरोपी मुकेष का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।जनसंपर्क अधिकारी चंबल संभाग इन्द्रेष कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 03.03.2016 को सह आरोपी राकेश सिंह भदौरिया एवं चार अन्य व्यक्तियों द्वारा खनिज अधिकारी भिण्ड अवैद्य खनिज रेत परिवहन की रोकथाम करने पर उनके शासकीय कार्य में बाधा पैदा करते हुये उनके साथ गाली-गलौच की थी। उक्त घटना पर से थाना देहात भिण्ड में अपराध क्रमांक 111/16 धारा 147,148,149,353,506,186 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। विवेचना के दौरान आरोपी मुकेष उर्फ मुक्की भदौरिया की अपराध में संलिप्तता पायी गई थी। जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था।