गुना । गुना शहर की श्रीराम कालोनी में गत दिवस श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र रघवरदयाल कबीरपंथी के पुत्र दीपक पंत के वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से अधिक व्यक्तियों को आमंत्रित करने पर दो के विरूद्ध पुलिस प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इस आशय की जानकारी में कलेक्टर श्री एस.विश्वनाथन ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के लिए 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति प्रदान की गयी थी जबकि श्री दुर्गा प्रसाद द्वारा 250 व्यक्तियों को बुलाया गया था। कार्यक्रम में शामिल 80 व्यक्ति फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए थे। इसके मद्देनजर श्री दुर्गाप्रसाद पुत्र रघवरदयाल कबीरपंथी एवं हलवाई मीनू प्रजापति के विरूद्ध धारा 144 के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत गुना पुलिस कोतवाली में पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
लोक अभियोजन संचालक पुरूषोत्तम शर्मा और प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी अभियोजन श्रीमती मौसमी तिवारी द्वारा 27 जून 2020 को मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ मीडिया प्रभारी एवं सहायक मीडिया प्रभारी तथा संभागीय मीडिया प्रभारी की मीटिंग वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम ली गई । श्योपुर जिले से उक्त मीटिंग में जिला मीडिया प्रभारी रिचा शर्मा, एवं सहायक मीडिया प्रभारी, हरिओम शर्मा और धनीराम मीणा उपस्थित रहे। मीटिंग में संचालक द्वारा निर्देशित किया गया कि अभियोजन अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए समाचार पत्रों एवं सोशल मीडिया का उपयोग किया जाय। मीटिंग में सभी जिलों के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। जिन जिलों का कार्य उत्तम पाया गया उनकी प्रशंसा की एवं जिन जिलों का कार्य संतोष जनक नहीं पाया गया उन जिलों में कार्य करने वाले अधिकारियों को आवश्यक समझाइश देते हुए अपने कार्य प्रणाली सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तम कार्य करने वाले जिलों को आगे से प्रथम स्थान प्राप्त जिले को दस हजार द्वितीय स्थान प्राप्त जिले को साढ़े सात हज़ार व तृतीय स्थान प्राप्त जिले को पांच हजार प्रोत्साहन राशि देने के लिए भी संचालक द्वारा निर्देशित किया गया। इसके साथ ही दस जिलों में कार्यरत मीडिया प्रभारियो को एक एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन एवं दस जिलों को विशेष रूप से मीडिया के कार्य के लिए कंप्यूटर सिस्टम देने की घोषणा की गई।
रतलाम । सुश्री सीमा शर्मा विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट), रतलाम कोलॉकडाउन के दौरान बालकों के लैंगिक शोषण के अपराधों के विषय पर कानूनीपुस्तक लेखन कार्य किये जाने पर पुरुषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन मध्यप्रदेश द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए देशभर मेंलॉकडाउन घोषित कर लोगो को घर में ही रहने की अपील की गयी थी, ऐसे मेंम.प्र. लोक अभियोजन के विभाग प्रमुख महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा ने इस अवसर को उत्पादक एवं रचनात्मक बनाने तथा बालकों केकल्याण के लिए, बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनीविषय पर पुस्तक लिखने का विचार किया और इस विचार को कार्यरूप मेंपरिवर्तित करने के लिए रतलाम में पदस्थ विभाग की सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीमा शर्मा को इस विषय पर पुस्तक लिखने के लिएआदेशित किया और स्वयं ने भी पुस्तक लेखन के कार्य में अपना महत्वपूर्णयोगदान दिया। आप दोनो ने करीब 450 पृष्ठों की पुस्तक लिख दी जो शीघ्र हीप्रकाशित होने जा रही है। यह पुस्तक इस विषय से संबद्ध सभी मुख्य कर्ताओं केलिए सुचनाप्रद एवं उपयोगी है। श्री पुरुषोत्तम शर्मा सन् 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं तथा विधिकविषयों पर आपका गहन अध्ययन है। आपके सानिध्य व मार्गदर्शन में सुश्री सीमाशर्मा द्वारा इस पुस्तक को मूर्त रूप दिया गया। यह पुस्तक “पॉक्सो एक्टअनुसन्धान एवं विचारण” शीर्षक से प्रकाशित की जा रही है जिसे मध्य प्रदेश लोकअभियोजन के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदाय की जाएगी जिससे उन्हें अपनीव्यावसायिक दक्षता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। सुश्री सीमा शर्मा द्वारा इसके पूर्वभी एक अन्य विधिक पुस्तक “पुलिस अनुसंधान एवं अभियोजन” का लेखन एवंप्रकाशन किया जा चुका है। सीमा शर्मा द्वारा किये गये पुस्तक लेखन के इस कार्य के लिए संचालक श्रीशर्मा ने इनकी सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया है।
गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो गुना में आरोपी प्रियांशु द्वारा अग्रिम जमानत के लिये आवेदन पेश किया गया जिसमें शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा की गयी जिनके तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादिया ने अपने कथनो में बताया कि 9 जनवरी 2020 को 9:30 बजे अभियोक्त्री के पिता प्लाट पर जाने तथा मां भोपाल जाने के दौरान प्रद्युमन और पप्पन उर्फ प्रियांशु का अभियोक्त्री के घर आकर प्रद्युमन द्वारा यह बोलना कि मेरे दोस्त का बर्थडे है, तू चल तब अभियोक्त्री के साथ बर्थडे मनाने चले जाना, साईकिल से पहुंचना तथा प्रद्युमन द्वारा अभियोक्त्री के साथ गलत संबंध बनाना बताया हैं उक्त घटना पर से थाना कुंभराज ने अपराध क्रमांक 21/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान आरोपी प्रियांशु द्वारा ही घटना में लड़की को बहलाकर फुसलाकर भगाने में सहयोग किया जाना पाया गया।
गुना । फरार अपराधियों एवं वारंटियों की धड़-पकड़ के लिए जिले में पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाही के क्रम में आज जिले के बजरंगगढ़ थाना प्रभारी एसआई राकेश शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय गुना के प्रकरण क्रमांक 344/07 धारा 457, 511 भादवि मैं वर्ष 2018 से फरार चल रहे स्थाई वारंटी इमरतलाल पुत्र मंगलिया अहिरवार निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना बजरंगढ़ को आज दिनांक 29 जून 2020 को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की गई है। उक्त स्थाई वारंटी को गिरफ्तार करने में बजरंगगढ़ थाना प्रभारी एसआई राकेश शर्मा, आरक्षक रवि गुर्जर, आरक्षक पुष्पेंद्र जाट एवं आरक्षक संदीप रघुवंशी की भूमिका रही है।
गुना । शहर की एक शादी समारोह में लोगों को खाना खाना उस समय महंगा पड़ गया जब एक साथ कई लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए । खबर है की सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत श्री राम कॉलोनी की गॉड बाबा गली में चल रही एक विवाह समारोह में खाना खाने आए लोगों की अचानक तबीयत खराब हो गई जिन्हें इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लगभग 80 लोगों को फूड प्वाइजनिंग हुआ जिनमें आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है । जिन का इलाज जिला अस्पताल में जारी है ।
गुना । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी एस.विश्वनाथन ने कहा है कि नगर पालिका गुना क्षेत्रातर्गत रामकृष्ण पुरम कॉलोनी में कोरोना महामारी से पीडित युवक की रिपोर्ट पोजिटिव आई है। जिससे संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए एवं कान्टेक्ट ट्रेसिंग किया जाना अत्यावश्यक है। व्यक्ति के निवास स्थल के आस-पास संक्रमण से महामारी फैलने का अत्यधिक सम्भावना है। भारत सरकार गृह विभाग के आदेश के परिप्रेक्ष्य में कंटेनमेंट जोन बनाना आवश्यक है। जारी आदेश में उन्होंने जिला गुना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन रहते हुए 29 जून 2020 को जिला गुना की रामकृष्ण पुरम कॉलोनी क्षेत्र अंतर्गत राजकुमार रघुवंशी के मकान से होकर गिरराज सिंह ओझा के मकान, कमलेश सेनी के मकान तक क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र में आगामी आदेश तक बिना आदेश घर से बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं के लिए पास जारी किए जाएंगे। पास धारकों को कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधा देने की व्यवस्था होगी। दूध, सब्जी, किराना आदि निर्धारित दर पर देने के इच्छुक प्रतिष्ठान डिप्टी कलेक्टर आर. बी. सिंडोस्कर को अनुमति पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेगें। नगर पालिका/ग्राम पंचायत स्वास्थ्य, विधुत विभाग, राजस्व, पुलिस विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियो पर उक्त आदेश लागू नहीं होगा। जारी आदेश नगरपालिका क्षेत्र रामकृष्ण पुरम क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन अथवा इस जोन में आने-जाने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। जारी आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अधीन एकपक्षीय रूप से पारित किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1861 की धारा 188 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश कंटेनमेंट जोन की निर्दिष्ट सीमा क्षेत्रों में आगामी आदेश तक लागू रहेगा।
गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के न्यायालय में आरोपी हल्के पुत्र परमाल सिंह निवासी आरोन को ट्रैक्टर-ट्रॉली में अवैध रेत भरकर परिवहन करने के आरोप में 29 जून 2020 को पेश किया गया। जिसमें शासन की ओर से पैरवी श्रीमति सविता बजाज एडीपीओ गुना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि 14 मई 2020 को थाना आरोन पर उपस्थित होकर खनिज निरीक्षक खनिज विभाग द्वारा सूचना दी कि 12 मई 2020 को दोपहर 3:30 बजे करीब पनवाडी वायपास रोड आरोन पर अवैध रूप से एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली जिसमें रेत भरा पाया गया एवं ट्रैक्टर के मालिक व चालक हल्के पुत्र परमाल सिंह हरिजन निवासी चमार मोहल्ला आरोन से रेत के संबंध में रायल्टी एवं परिवहन का परमिट होना पूछा तो न होना बताया उक्त ट्रैक्टर में अवैध रूप से खनिज परिवहन किया जाना पाये जाने से मेरे द्वारा कार्यवाही की गयीं उक्त कार्यवाही पर से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 324/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी हल्के को गिरफ्तार किया।
राजगढ। प्रदेश जनसंपर्क (अभियोजन) प्रमुख श्रीमती मौसमी तिवारी द्वारा आयोजित प्रदेश के अभियोजन मीडिया सेल की समीक्षा बैठक (वर्चुअल) संचालक पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा ली गई बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में सम्पन्न हुई इसमें संभाग के जनसंपर्क अधिकारीगण एवं समस्त मीडिया सेल अधिकारी उपस्थित हुए।वर्तमान COVID-19 के दौर में माननीय संचालक महोदय ने अभियोजन परिवार के मुखिया होने के नाते सभी अधिकारियों को अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिये अमूल्य सुझाव व शुभकामनाएं दी । मीडिया सेल के अधिकारियों, कर्मचारियों में अच्छा कार्य करने वालों को संचालक महोदय द्वारा कहे गये प्रोत्साहन के शब्दों से सभी अधिकारी,कर्मचारी खुश है और उससे सभी में बेहतर कार्य करने की स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा होगी।संचालक ने मीडिया प्रभारी के लिये Cell Phone, प्रोत्साहन राशि, सत्कार भत्ता व मीडिया सहायक को CUG सिम अन्य आवश्यकताओं पर त्वरित निर्णय कर सभी मांगों व सुझावों को स्वीकार किया । सत्कार भत्ते हेतु प्रत्येक संभाग को राशि आवंटित करते हुए उक्त राशि नियमित रुप से आवंटित किए जाने के निर्देश दिये। संचालक ने सभी अभियोजन अधिकारियों को निर्देश के रुप में परिपत्र जारी करने को कहा कि सभी अभियोजन अधिकारी अपने अपने न्यायालय द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश एवं निर्णय की जानकारी निर्धारित प्रारुप में मीडिया सेल को देवें और इस संदर्भ में प्राश्युकुशन ई-वेल्युएशन सिस्टम में भी आवश्यक सुधार के निर्देश दिये।संचालक ने बेहतर एवं प्रभावी रुप से अभियोजन खबरों के प्रकाशन पर तीन मीडिया सेल अधिकारियों व कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की । संचालक के सारगर्भित उद्बोधन से एवं कार्य संचालन से संबंधित जरुरी आवश्यकताओं को लेकर दिये गये त्वरित आदेशों के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों में नयी आशा व उत्साह का संचार हुआ है और प्रदेश अभियोजन के मीडिया सेल की ओर से श्रीमती मौसमी तिवारी ने विश्वास दिलाया कि संचालक के नेतृत्व में एवं दिशा निर्देशो में चलते हुए मध्यप्रदेश अभियोजन नयी ऊंचाईयों को प्राप्त करेगा ।
गुना । 108 इमरजेंसी एंबुलेंस फिर एक महिला के लिए लाभदायक सिद्ध हुई सोमवार दोपहर 3:45 करीब 108 एंबुलेंस को बमोरी के अनारस गाँव का डिलेवरी केस मिला । सूचना मिलने के तत्काल बाद 108 इमरजेंसी एंबुलेंस बमोरी थाना द्वारा महिला को लेकर अस्पताल की ओर निकले अभी उक्त महिला को अधिक प्रसव पीड़ा होने लगी उसी समय एंबुलेंस के पैरामेडिकल ईएमटी स्टाफ अमित वर्मा ने एंबुलेंस के अंदर ही महिला को सुरक्षित प्रसव कराया जिसमें महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया । महिला का नाम बसंती पत्नी रेसू वारेला बताया जा रहा है । प्रसव होने की तत्काल बाहर 108 इमरजेंसी एंबुलेंस के पायलट रंजीत सिंह निगम द्वारा बसंती बारेला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगढ़ में भर्ती कराया गया ।