29 जून से 31 जुलाई के वीच होंगी स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं

गुना । प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों की स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं की परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित होंगी। 29 जून से 31 जुलाई के मध्य पेन पेपर मोड पर परीक्षा केंद्रों पर जाकर विद्यार्थियों को परीक्षा देना होगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों के कुलसचिव तथा सभी शासकीय, अशासकीय स्वशासी, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों को परीक्षाओं एवं अकादमी कैलेंडर के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संचालन में परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। स्नातक प्रथम, द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर और अन्य पाठ्यक्रमों की नियमित परीक्षाएं स्थानीय स्तर पर परिस्थितियां सामान्य होने पर आयोजित की जा सकेगी। स्नातक कक्षाओं के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रवेश देकर एक सितंबर 2020 से नया सत्र प्रारंभ किया जाएगा। इस वर्ष के लिए स्नातक कक्षाओं और पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नया सत्र 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगा।

जिले में टिड्डी दल का प्रवेश, 40 प्रतिशत टिड्डियों को किया गया नष्‍ट

गुना । उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास अशोक कुमार उपाध्‍याय द्वारा दी गयी जानकारी अनुसार जिला शिवपुरी से जिला गुना के विकासखण्ड गुना, म्याना के पास ग्राम शाहपुर एवं ग्राम सेंधुआ में बड़ा टिड्डी दल देखा गया। जिस पर नियंत्रण हेतु उप संचालक किसान कल्‍याण तथा कृषि विकास के नेतृत्‍व में तुरंत कार्रवाई करते हुए कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया गया। जिससे लगभग 40 प्रतिशत टिड्डियों को नष्ट कर दिया गया है।

रॉयल्टी के नाम पर सब गोलमाल, अवैध खनिजकर्ता धड़ल्ले से कर रहे हैं उत्खनन, आखिर कौन रोकेगा दोहन

गुना । जिले में अवैध उत्खनन का होना और उस पर कोई रोक-टोक शासन प्रशासन द्वारा ना लगाई जाना चिंता का सबब बन रहा है । खबर है कि गुना के चांचौड़ा, कुम्भराज, राघौगढ़, जामनेर, मघुसूदनगढ़, आरोन, म्याना और ग्रुना क्षेत्र अवेध रेत खनन, मुरम खनन, पत्थर बोल्डर परिवहन के केन्द्र बन गये हैं । जहां रोक टोक करने वाला कोई नहीं है ।
जिले का खनिज विभाग नाम मात्र का विभाग है । संसाधन और स्टॉफ की कमी के साथ साथ वह कार्यवाही करने के नाम पर पंगु बना हुआ है ।
अवैध रुप से खनिज संपदा का परिवहन करने पर रोक न तो संवंधित थाना, न ही तहसील और न ही अनुविभागीय राजस्व अधिकारी लगा पारहे हैं । जबकि उनके सामने से ट्रेक्टर, डम्पर खनिज संपदा का परिवहन करते दौड़ते रहना आम बात है ।
अगर प्रशासन स्तर पर कभी कोई कार्यवाही की जाती है तो मात्र दिखावा सिद्ध होती है । अगर किसी ने सख्ती दिखाई तो अवैध खनन माफिया उनके जप्त वाहन छिना लेजाने का साहस बाहुबल के चलते दिखा देते हैं ।
इस लुका छिपी के पीछे का जो राज है वह है घूसखोरी का, जिसके चलते अवैध खननकर्ता बेरोकटोक अपना कार्य कर अवैध उत्खनन कर रहे है ।
जिले में खनिज संपदा की रायल्टी चुकाने के नाम पर भी बड़ा खेल चल रहा है ।
शासन स्तर पर चल रहे निर्माण नीति में खनिज रायल्टी को प्राथामिकता दी गई है । परन्तु वहां भी सब गोलमाल होने की खबर है ।
अवैध खनिज कर्ता जहां चाहे शासकीय भूमि पर कब्जा कर भंडारण करते देखे जा सकते है । आखिर अवैध उत्खनन को रोकने के लिये क्या सेना बुलाई जाये या जिला प्रशासन इस ओर गौर करेगा ?

निर्मल राठौर होंगें गुना नगरीय तहसील के प्रभारी तहसीलदार

गुना । कलेक्टर एस विश्वनाथन ने  कल शाम एक आदेश जारी कर गुना नगरीय तहसील प्रभारी सोनू गुप्ता को आरोन तहसील का प्रभारी तहसीलदार बनाया  है वही आरोन तहसील का प्रभार संभाल रहे निर्मल सिंह राठौर को गुना  नगरीय तहसील का प्रभारी तहसीलदार बनाया गया है । प्रशासकीय कार्य सुविधा दृष्टि से यह फेरबदल किया गया है ।

10 घंटे के भीतर अपहृत बालिका को खोज निकालकर आरोपी को किया गिरफ्तार , आरोपी द्वारा बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को भी दिया अंजाम

गुना । बजरंगगढ़ पुलिस द्वारा महज 10 घंटे के भीतर अपहृत बालिका को  खोज निकालकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । आरोपी ने उक्त बालिका को बंधक बनाकर उसके  साथ दुष्कर्म किया । प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 मई 2020 की शाम को कस्बा बजरंगगढ़ स्थित अपने घर से अपनी नाबालिग पुत्री के अचानक से कहीं गायब हो जाने की सूचना पीड़िता के पिता द्वारा बजरंगगढ़ थाने पर दी गई थी। सूचना पर पुलिस द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपहरण का मामला दर्ज किया जिसके बाद बजरंगगढ़ थाना प्रभारी राकेश शर्मा ने मामले में तत्काल ऐक्सन लेते हुये अपहृत बालिका की सरगमी से तलाश प्रारंभ की । इस कड़ी में पुलिस को बालिका के ग्राम हिलगना के ग्राम पंचायत भवन में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस तत्काल ग्राम हिलगना पहुंची और पंचायत भवन का गेट खुलवाकर अपहृत बालिका को मुक्त कराया। युवति द्वारा पुलिस को बताया कि विक्की पुत्र श्रीकिशन मेहतर उम्र 20 साल निवासी ग्राम हिलगना, जो कि हिलगना ग्राम पंचायत भवन में चौकीदारी का काम करता है, मुझे अपनी बातों में लेकर अपने साथ ले आया और यहां बंद कर उसने मेरे साथ जबरदस्ती बुरा काम किया और मुझे यहीं बंद कर वह कहीं भाग गया। इसके बाद पुलिस द्वारा गांव की घेराबंदी की जाकर आरोपी की खोजबीन की गई तो आरोपी विक्की मेहतर भी पुलिस के हाथ लग गया। जिसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने पर न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया है। 

आरोपी विक्की को न्यायालय ने भेजा जेल : –  नाबालिग पीड़िता को उसके घर से भगा कर गुपचुप मंदिर में शादी कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को बजरंगगढ़ पुलिस ने 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय गुना में पेश किया जहां से आरोपी को सीधे जेल भेज दिया गया। घटना पीड़िता के कथनों के आधार पर यह है कि हिलगना निवासी विक्की मेहतर को मैं बचपन से जानती हूं वह बजरंगगढ़ में अपने चाचा ताऊ के घर आता जाता रहता लगभग 1 साल पहले विक्की मेहतर ने मुझसे कहा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और मुझे टेकरी मंदिर गुना लेकर आया वहां हम दोनों ने शादी कर ली फिर शादी करके अपने घर हिलगना ले गया जहां उसके मां-बाप घर पर नहीं थे वहां उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए फिर मैं अपने घर आ गई उसके बाद मैं और विक्की कई बार मिले और हमारे बीच शारीरिक संबंध बने फिर कल शाम को मैंने विक्की मेहतर को उसके मोबाइल नंबर पर फोन किया और वह अपनी मोटर सायकल से आया और मुझे वह घर के बाहर से अपने साथ ले गया हिलगना पंचायत भवन ले गया वहां उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए फिर वह वहां से चला गया फिर वहां पुलिस आ गई और वह मुझे बजरंगढ़ थाने ले आयी और साथ में ही विक्की को भी लायी थी। प्रकरण में शासन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री निर्मल कुमार अग्रवाल द्वारा की गयी। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ किया गया विवाह विधि के विपरीत होकर अमान्य होता है एवम शादी मान्य नहीं होती है तथा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ गलत कार्य करने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का अपराध बनता है जो गंभीर प्रकृति का अपराध की श्रेणी में आता है एवं नाबालिक की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है। 

चार लाख रूपये की आर्थिक सहायतानुदान राशि स्‍वीकृत

गुना । कलेक्‍टर श्री एस.विश्‍वनाथन द्वारा मुख्‍यमंत्री कृषक जीवन कल्‍याण योजनान्‍तर्गत कृषि कार्य के दौरान ग्राम खैजराबाबा थाना धरनावदा तहसील बमोरी जिला गुना के भईयालाल कुशवाह की मृत्‍यु हो जाने के कारण उसके वैध वारिस कांति बाई बेवा भईयालाल निवासी ग्राम खैजराबाबा थाना धरनावदा तहसील बमोरी जिला गुना को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायतानुदान राशि स्‍वीकृत की गयी है।

निष्पक्ष एवं निर्भीक होना चाहिए पत्रकारिता हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर चिंतन विचार गोष्ठी संपन्न

गुना। वर्तमान हिन्दी पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां हैं। एक ओर कार्पोरेट जगत के प्रभाव में मीडिया है। वहीं देश के हजारों कलमवीर पत्रकार अपनी कमल की पैनी धार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्षरत हैं। चिंतन गोष्ठी श्रृंखला के तहत हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर विचार वार्ता में वरिष्ठ पत्रकारों ने चिंतन हाउस में हिस्सेदारी की। चिंतन मंच के संयोजक कैलाश मंथन ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हिन्दी भाषी पत्रकारों ने सशक्त योगदान दिया है। आजादी से पूर्व एवं स्वतंत्र भारत में जब भी अधिनायकवादी ताकतों ने प्रेस का गला दबाने की कोशिश की है तब-तब हिन्दी के अखबारों एवं पत्रकारों ने निरंकुश सत्ता पर अंकुश लगाया एवं लेखन की स्वतंत्रता का हनन करने वाले शासकों को सबक सिखाया। ऑनलाईन चिंतन विचार गोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण मिश्रा (पत्रिका) ने कहा कि पत्रकारिता निष्पक्ष और निर्भीक होना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखते हुए खबर बनाएं। वरिष्ठ पत्रकार मनीष दुबे (दैनिक भास्कर) ने कहा कि प्रेस की आजादी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा है। प्रेस की आजादी की रक्षा हर हाल में होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार महावीर सिंह तोमर ने कहा कि हिन्दी पत्रकारिता का हस हो रहा है। मीडिया में चाटुकारिता एवं दलाली की प्रवृत्ति बढ़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार शिवदान सिंह सिकरवार ने कहा कि निर्भीक निष्पक्ष पत्रकारिता तलवार की पैनी धार की तरह है। जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। ऑनलाईन गोष्ठी में अनेकों मीडियाकर्मियों ने हिस्सेदारी की। जिसमें रीतेश सिंह राजपूत, सुशील जैन, महावीर जैन, जगवीर ङ्क्षसह चौहान आदि शामिल हैं।
उदन्त मार्तण्ड के नाम से निकला था पहला हिन्दी समाचार पत्र- श्री मंथन
इस मौके पर हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर प्रकाश डालते हुए श्री मंथन ने कहा कि हिंदी भाषा में उदन्त मार्तण्ड के नाम से पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया था। इसलिए इस दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था। इसके प्रकाशक और संपादक भी वे खुद थे। इस तरह हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल का हिंदी पत्रकारिता की जगत में विशेष सम्मान है। जुगल किशोर शुक्ल वकील भी थे और कानपुर के रहने वाले थे। लेकिन उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में उन्होंने कलकत्ता को अपनी कर्मस्थली बनाया। परतंत्र भारत में हिंदुस्तानियों के हक की बात करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। इसी के लिए उन्होंने कलकत्ता के बड़ा बाजार इलाके में अमर तल्ला लेन, कोलूटोला से साप्ताहिक उदन्त मार्तण्ड का प्रकाशन शुरू किया। यह साप्ताहिक अखबार हर हफ्ते मंगलवार को पाठकों तक पहुंचता था।

शराब के लिए पैसे मांगने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। लोक डाउन के दौरान  लोगों को शराब की तल्ख इतनी बढ़ गई कि वह उसके लिए मारपीट कर अपराध करने से भी नहीं चूक रहे। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि पुलिस चौकी जंजाली पर फरियादी विनीत पुत्र भारत सिंह निवासी सालोर थाना जामनेर द्वारा रिपोर्ट लेख करायी गयी कि कल करीबन रात्रि 10:00 बजे वह तथा उसके चाचा का लड़का मुकेश धाकड़ गांव सालोरा से खाना खाकर पीपल खेड़ी वाले मकान पर जो सालोरा रोड पर है वहां सोने के लिए गया था तभी वहां पर रामपाल पुत्र मोर सिंह भील लक्ष्मणपुरा, रूपेश पुत्र प्रताप सिंह भील  व जगदीश भील पल्सर गाड़ी लिए खड़े होकर मुझसे शराब पीने के लिए रुपए मांग रहे थे मैंने मना कर दिया तो तीनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।  दोनों चिल्लाए तो रूपेश व जगदीश भील भागने  लगे तो दोनों ने रामपाल पुत्र मोर सिंह भील निवासी लक्ष्मणपुरा को पकड़ लिया और वह दोनों लोग भाग गए आरोपी को थाना राधौगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गई जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया गया।

आयुष विभाग द्वारा रेल्‍वे के समस्‍त विभागों में त्रिकुट काढ़ा का किया गया वितरण

गुना । गुना रेलवे स्टेशन पर आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन की जीवन अमृत योजनांतर्गत मज़दूर संघ गुना की दोनों शाखाओं एवं रेल्‍वे के समस्त विभाग के लगभग 500 फ्रंट लाइन कोरोना वारियर को सोशल डिस्टेंस की पालन करते हुए “त्रिकुट काढ़ा” बांटा गया। इस अवसर पर जिला आयुष अधिकारी डॉ शारदा मिश्रा, डॉ सोनू रघुवंशी प्रभारी आयुष विंग, डॉ अंकेश अग्रवाल, अशोक शर्मा एवं रेल्‍वे गुना से के.के. निगम सहायक मंडल इंजीनियर, राहुल जरेडा, डीएसटीई, स्टेशन प्रबंधक आर.एस. मीना, मज़दूर संघ के वी.पी. सिंह सहित दोनों शाखाओं के समस्त पदाधिकारी, यूथ एवम महिला विंग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान डॉ शारदा मिश्रा, वी.पी. सिंह, एवं एडीईएन द्वारा उपस्थित रेल कर्मचारियों को त्रिकुट काढ़े के गुण, उपयोग की विधि एवं कोरोना संक्रमण से स्वयं को एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखने आवश्यक जानकारियां दी गईं। मज़दूर संघ गुना द्वारा आयुष विभाग गुना के माध्यम से समस्त रेल कर्मचारियों के परिवारों को त्रिकुट काढ़ा वितरित करने का आग्रह किया गया था।

वारदात की नियत से धारदार बका लेकर घूमने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि थाना जामनेर को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम वासीपुरा गादेर में एक लोहे का धारदार बका लिए कोई वारदात करने की नियत से घूम रहा है उक्त सूचना की तस्दीक में पुलिस फोर्स ग्राम वासीपुरा पहुंची तो एक व्यक्ति पुलिस फोर्स को देखकर भागा जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ा जो अपने हाथ में एक लोहे का धारदार बका लिए था धारदार बका को कब्जे में लेकर उसकी तलाशी ली और उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अतर सिंह पुत्र सिंगाजी भील उम्र 25 साल निवासी ग्राम चक वटावदा थाना मृगवास का होना बताया उक्त व्यक्ति से धारदार बका रखने के संबंध में लाइसेंस चाहा तो ना होना बताया उक्त व्यक्ति का कृत्य धारा 25 आर्म्स एक्ट का पाया गया। जिसके आधार पर थाना जामनेर ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 89/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय  राधौगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से  मयंक भारद्वाज एडीपीओ  राधौगढ़ द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।