नियमों का उलंघन किये जाने पर रोपित किये जा रहे जुर्माना राशि में भिन्नता क्यों ?

Vivek sharma – Sharda Express News

गुना । गुना जिले में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस और नगर पालिका जुर्माना रोपित कर रही है । खबर है कि किसी पर 200, किसी पर 500, तो किसी पर 1000, किसी पर 2000, किसी पर 5000 और यहां तक कि रुपए 21000 का जुर्माना नगर के विभिन्न संस्थानों पर पुलिस और नगर पालिका द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर रोपित किया गया है । जुर्माना रोपित किए जाने में जो कारण उल्लेखित किया जा रहा है उसमें लॉक डाउन का उल्लंघन, महामारी विधान का उल्लंघन और न्यूसेंस का उल्लंघन उल्लेखित कर नगर पालिका परिषद गुना के द्वारा रसीद जारी की जा रही है ।

खबर है कि पुलिस और नगर पालिका द्वारा की जा रही संयुक्त कार्यवाही के दौरान यह जुर्माना उन लोगों पर रोपित किया जा रहा है जिनके द्वारा लॉक डाउन के दौरान कहीं अपनी दुकान खोलने, कहीं दुकान पर सोशल डिस्टेंस का पालन न करने, कहीं दुकान पर प्रतिबंधात्मक वस्तुएं बेचने और कहीं दुकान नियत अवधि के बाद खोलने के कारण उल्लंघन किया जाना पाया गया ।

अब तक जुर्माना रोपित किए जाने की कार्यवाही पर कोई प्रश्न अंकित नहीं हो रहे थे । परंतु जब से नगरी प्रशासन के संचालक द्वारा जारी आदेश जिसमें थूके जाने पर 1000 का जुर्माना नियत किया गया है, वहीं अब दुकानदारों पर अलग-अलग राशि का जुर्माना किया जाना यह प्रश्न अंकित कर रहा है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग, महामारी नियमों का उल्लंघन, न्यूसेंस का उल्लंघन आदि कारणों से जो जुर्माना आरोपित किया जा रहा है उसमें एकरूपता क्यों नहीं है ?

जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन करने पर जो जुर्माना रोपित किया जा रहा है उसमें एकरूपता लाई जाए । यह भी जांच करना चाहिए कि यह कार्यवाही विधि विरुद्धता की श्रेणी में तो नहीं है ?

सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे किराना दुकानदार पर मामला दर्ज

गुना । महामारी कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला दंडाधिकारी ने लॉक डाउन का कड़ाई से पालन किए जाने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के निर्देश दिए हैं ।
इसी क्रम में सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन कर रहे किराना दुकानदार पर सिटी कोतवाली गुना में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किए जाने की खबर है ।
नगर निरीक्षक अवनीत शर्मा द्वारा शहर में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो इसके लिए अपने अधीनस्थों को निर्देश भी दिए हैं । इसके तहत आज किराना दुकानदार राजकुमार जैन पर एफआरएम 2 डायल 100 के आरक्षक विनीत भारद्वाज एवं आरक्षक अजय भदोरिया ने धारा 188 के तहत मामला पंजीबद्ध कराया । उक्त दुकान संचालक जाट मोहल्ला में किराने की दुकान पर भीड़-भाड़ लगाकर सामान बेच रहा था । वहीं से गुजर रहे डायल 100 के आरक्षक ने जब यह देखा तो धारा 144 के उल्लंघन पाए जाने पर इनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है ।

कैंट थाना पुलिस द्वारा तंबाखू उत्पादों को अवैध तरीके से व्रिकय करने वाले दो दुकानदारों पर की कार्यवाही

गुना । कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये जिले में गुटखा, तंबाखू एवं इनसे निर्मित उत्पादों के विक्रय को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है । ताकि इन पदार्थों का सेवन कर लोग गंदगी न फैलायें और इधर-उधर न थूकें । लेकिन कुछ लोगों के द्वारा प्रशासन के नियमों को अनदेखा कर चोरी छिपे इन उत्पादों का विक्रय किया जा रहा हैं।
गुना पुलिस ऐसे लोगों पर सख्त नजर रखे हुये है और जानकारी मिलते ही इनके विरूद्ध दिन व दिन वैधनिक कार्यवाही भी कर रही है।
इसी क्रम में आज थाना कैंट नगर निरीक्षक मदन मोहन मालवीय को चिंताहरण मंदिर के पास स्थित कुछ दुकानों पर तंबाखू उत्पदों का विक्रय होने की सूचना मिली । जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही हेतु तत्काल पुलिस की एक टीम को रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा चिंताहरण के पास स्थित दुकानों को चैक किया तो संजीव पुत्र प्रकाश नारायण व्यास उम्र 32 साल की दुकान से गुटखा, तम्बाखू के पाउच एवं बीड़ी, सिगरेट के पैकिट कीमती करीबन दो हजार रूपये एवं नन्नूलाल पुत्र रामचंद्र लोधा उम्र 52 साल की दुकान से गुटखा, तम्बाखू के पाउच एवं बीड़ी, सिगरेट के पैकिट कीमती करीबन एक हजार रूपये के बरामद होने पर पुलिस द्वारा दोंनो आरोपियों को गिरफ्तार किया एवं इनके विरूद्ध थाना कैंट में भारतीय दंड विधान की धारा 188, 269, 270, 271 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
इस कार्यवाही में नगर निरीक्षक मदन मोहन मालवीय, एएसआई सीमा भारद्वाज एवं आरक्षक कृष्णपाल रघुवंशी की विशेष भूमिका रही ।

न्यायालय द्वारा अलग-अलगप्रकरण में प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन निरस्त किए

गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मनीषा एंड मनी लघु उद्योग दाल मिल की फैक्ट्री कंचनपुरा में ताला तोड़कर फैक्ट्री के अंदर घुसकर एक कट्टा सिलाई मशीन, एक मोटर 3 एचपी एवं एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा की चोरी करने वाले आरोपी शिशुपाल यादव निवासी विनायकखेड़ी को कैंट थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
न्यायालय जेएमएफसी सुनील कुमार खरे द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पर शासन की ओर से एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा की गयी आपत्ति के आधार पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

इसी तरह एक अन्य प्रकरण में कैंट थाना पुलिस द्वारा दर्ज अपराध 371/2020 धारा 34(2) आबकारी विधान के तहत आरोपी अमित जाट जो कि न्यायिक आदेश निरोध में है । उसकी ओर से आज प्रतिभूति आवेदन न्यायालय जेएमएफसी सुनील कुमार खरे के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पर शासन की ओर से एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा द्वारा की गयी आपत्ति के आधार पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।

ग्राम जुगरी हत्या मामले के तीन फरार आरोपी चाचौंडा पुलिस गिरफ्त में

गुना । पुलिस थाना चांचौड़ा पुलिस ने हत्या के मामले में फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है ।प्राप्त जानकारी के तहत दिनांक 09 अप्रेल 2020 को थाना चांचौड़ा क्षेत्र के ग्राम झूकरी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, झगड़े में गंभीर चोटें लगने से रोड़ी बाई भील उम्र 45 साल की मृत्यु हो गई थी।
इस घटना पर से थाना चांचौड़ा में आरोपीगण जगन्नाथ भील, राम सिंह भील, तखत सिंह भील, फूल सिंह भील, नैनक राम भील, रेशम बाई भील, पाना बाई भील एवं कांती बाई भील निवासी ग्राम झूकरी के विरूद्ध अप.क्र. 164/20, धारा 302, 307, 147, 148, 149, 323, 294 भादवि का प्रकरण पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
थाना चांचौड़ा पुलिस द्वारा प्रकरण में अभी तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल पहुंचाया जा चुका है ।
प्रकरण के शेष आरोपी फूल सिंह भील, नैनकराम भील एवं तखत सिंह भील घटना दिनांक से ही फरार होने के चलते चांचौड़ा पुलिस द्वारा इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी।
इन तीनों फरार आरोपियों की तलाश के क्रम में थाना चांचौडा टीआई राकेश गुप्ता को आज इनके अपने ग्राम झूकरी में आने की सूचना प्राप्त होने पर चांचौड़ा टीआई द्वारा हमराह फोर्स के साथ तत्काल ग्राम झूकरी में दविश दी गई एवं जहां से उक्त तीनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, न्यायालय द्वारा आरोपी गणों को जेल भेजा गया ।

फाँसी लगाकर आत्मत्या करने वाली महिला को प्रताड़ित करने वाले ससुर को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मृतिका के मायके पक्ष दादाजी लक्ष्मण पुत्र फूल सिंह बारेला उम्र 70 साल, भाई मुनेश पत्रकार सिंह उम्र 18 साल, भाई धूप सिंह पुत्र रामलाल बारेला उम्र 20 साल, भतीजा शिव लाल पुत्र वेजता बारेला उम्र 26 साल निवासीगण जामडेरा तारापुर थाना सिरसी मां रामकली बाई पत्नी दारा सिंह बारेला उम्र 40 साल निवासी मोहनपुर खुर्द के कथन लिए गए जिन्होंने अपने अपने कथनों में मृतिका केसरबाई के ससुर भायला बारेला द्वारा शराब के नशे में शादी के बाद से ही आकार गाली गलौज एवं मारपीट कर परेशान करना जिससे मृतिका द्वारा स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया है एवं मृतिका की पीएम रिपोर्ट में फांसी लगाने से मृत्यु होना पाया गया।  सदर की संपूर्ण जांच एवं परिस्थितियों के साक्ष्य से मौत उसके ससुर भायला बारेला  द्वारा मानसिक रूप से आए दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते रहने से दुखी होकर  फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाया गया जो जुर्म धारा 306 में आता है उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना म्याना में अपराध क्रमांक 99/2020 पर अपराध  पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर हेतु न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी श्री के जी राठौर द्वारा की गयी जिस पर से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।

आयुर्वेद अपनाएं – स्‍वस्‍थ्‍य जीवन पाएं

गुना ।  व्याधिक्षमत्व (इम्‍युनिटी) वृद्धि में आयुर्वेद की आवश्यकता साधारण शब्दों में व्याधिक्षमत्व का अर्थ है रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानि शरीर की वह क्षमता जो रोग की उत्पत्ति का विरोध करती है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के मतानुसार सभी के शरीर एक समान व्याधिक्षमत्व (रोग प्रतिरोधक क्षमता) वाले नहीं होते। परंतु कुछ विशेष उपायों द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि संभव है। क्योंकि यह बल या क्षमता या तो सहज (Innate) होती है या तो युक्तिकृत (Aqired) होती है। यदि व्यक्ति व्याधिक्षमत्व मजबूत होगा तो वह व्यक्ति कम बीमार पड़ेगा। यदि रोग हो भी जाए तो वह कमजोर बल व लक्षणों वाला होगा तथा उसे शरीर की इस प्रतिरोधक क्षमता के सामने हारना पड़ेगा।

रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के सामान्य उपाय

हमारे दैनिक जीवन में हम जो भी करते हैं, चाहे खाया जाने वाला भोजन, दैनिक क्रियाकलाप (दिनचर्या) ऋतुओं के अनुसार व्यवहार (त्रतुचर्या), व्यायाम एवं योगासन (शारीरिक शक्ति हेतु), प्राणयाम (प्राणशक्ति हेतु), योग एवं ध्यान (मानसिक शक्ति हेतु), सदवृत्त सदाचार (सामाजि सुदृढ़ता हेतु) साथ ही आयुर्वेद मतानुसार रसायन सेवन पंचकर्म आदि सभी का सही स्वरूप, समय एवं मात्रा में अनुपालन ही मूलतः व्याधिक्षमत्व का आधार हैं।

आहार (डाइट)

हमारा आहार संपूर्ण संतुलित शारीरिक स्थिति के अनुसार 6 रसों से युक्त हों। इसमें अनाज, फलियों, सब्जी, फल तथा समुचित मात्रा में हल्दी, जीरा धनियां, लहसुन, अहरव, दालचीनी, मेंथी, लौंग, कालीमिर्च, सौंफ, आदि मसालों, घी दूध से युक्त हो तथा नमक, चीनी, वसा, मैदा आदि कम मात्रा में हों। साथ ही भोजन ग्रहण के नियमों जैसे गर्म भोजन मात्रायुक्त, पूर्व आहार पचने के बाद भोजन करना इत्यादि, विरूद्ध भोजन, निषिद्ध भोजन (सड़ा, गला इत्यादि) नहीं लेना चाहिए। आदि नियमों का पालन आवश्यक है।

विहार (लाइफ स्‍टायल)

शारीरिक क्षमता बढ़ाने हेतु प्रतिदिन कम से कम 30 मिनिट व्यायाम करें या 45 मिनट पैदल चलें, 15-20 मिनट सूर्य की किरणों का सेवन, योगासनों का अभ्यास, 8 घंटे की नियमित निधि नींद लें तथा एक साथ अधिक समय बैठे न रहें।

मनोभाव (मेंटल कंडीशन)

मानसिक क्षमता बढ़ाने हेतु योग, ध्यान (सप्ताह में कम से कम 3 दिन रात्रि को या प्रातःकाल में) को जीवन का हिस्सा बनाये। मानसिक स्वस्थ्य हेतु प्रसन्नता, आशावादिता, शांति, ईमानदारी, भावनात्मक स्थिरता आदि गुणें का अभ्यास करें। हमेशा जल्दबाजी, चिड़चिड़ापन, शंका, गुस्सा न करें। व्यक्तिगत स्वच्छता, परविशगत स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या स्थिर रखने का अभ्यास करें। साथ ही प्राणशक्तिवर्धन हेतु प्राणायाम का अभ्यास करें।

सदाचार या सदवृतकुछ ऐसे उपाय जो मानसिक तुष्टि देते हैं –

जैसे परोपकार, ईश्वर आस्था, ईमानदार, कृतज्ञता, अहिंसा, शांति, दया, प्रीति, सत्य भाषण आदि भावों के क्रियाकलाप का अभ्यास ।

रसायन

आयुर्वेद में विभिन्न प्रकार के रसायन का वर्णन है परंतु वर्तमान में सर्वविदित रसायन च्यवनप्राश है इसका नियमित सेवन करें ।

सामान्य नियम अनुपालन

स्वस्थ्य रहने हेतु यह आवश्यक है कि हम आये हुए वेगों (मल,मूत्र, छींक आदि) को न रोकें। अपने शरीर मुख, दांत, नाक, वस्त्रादि स्वच्छ रखें। स्वास्थ्य रक्षण द्वारा व्याधिक्षमत्व का अर्जन एवं वृद्धि एक सतत (लगातार) अभ्यास करने वाली प्रक्रिया हैं। आहार विहार आदि जीवनशैली में किसी प्रकार की गड़वड़ी होने से ही रोग की आशंका उत्पन्न होती है। यदि हमारा शरीर व्याधिक्षम है तो कोई भी रोग हमें नहीं होगा या अत्यधिक तीव्रता वाला आकस्मिक रोग भी कम लक्षणों वाला होगा अथवा होकर शीघ्र ही ठीक हो जायगा। अतः आयुर्वेद अपनाइए स्वस्थ्य जीवन पाइए।

आर.एस.एस. की शाखा एक माह से अनवरत चला रही है अन्नपूर्णा सेवा योजना

समाज के सहयोग से स्वयंसेवक प्रतिदिन 1000 जरूरतमंदों को करा रहे भोजन

गुना । आत्मवत सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर संपूर्ण समाज को प्रेम बंधुत्व समभाव सहयोग के साथ अखंड राष्ट्रभक्ति से एकता के सूत्र में बांधने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महर्षि दयानंद सरस्वती शाखा की अन्नपूर्णा सेवा योजना विगत 1 माह से निरंतर जारी है।शाखा के पालक सेवा योजना के मार्गदर्शक पंडित तुलसीदास दुबे ने बताया कि हमारा उद्देश्य समाज के अधिकतम बंधुओं को सीधे संघ की सेवा योजना से जोड़ना है इस हेतु शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा समाज के सहयोग से आगरिया जाटव सेवा वस्ती नानाखेड़ी, शिवाजीनगर की सिंधिया कॉलोनी, विनायकखेड़ी के पास शहरिया सपेरा बस्ती ,कंचनपुरा में निवासरत जरूरतमंद लगभग 1000 वंचित वर्ग के बंधुओं को प्रतिदिन भोजन कराया जा रहा है। इस हेतु शाखा की सेवा टोली के स्वयंसेवक मनोज सिंह भदोरिया,राजमणि दुबे, राहुल रघुवंशी, नरोत्तम यादव, धर्मेंद्र गोस्वामी , आनंद ओझा, देवेंद्र सिंह राजपूत, मृदुल गोस्वामी, किशन रघुवंशी, गौरव लक्ष्मीनारायण लोधा , प्रमोद भार्गव, विवेक झा, हरिओम श्रीवास्तव प्रातः 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं । शाखा के इस सेवा कार्य से अनुप्राणित होकर वीर सावरकर शाखा ,स्वामी विवेकानंद शाखा, माता जीजाबाई शाखा एवं शिवाजी शाखा के अनेक स्वयंसेवक भी अपनी निकटतम सेवा बस्ती में इस सेवा कार्य में सहयोग कर रहे हैं । पंडित दुबे ने बताया कि उक्त शाखा निःशुल्क भोजन वितरण के साथ ही कोरोना से बचाव हेतु आयुष मंत्रालय द्वारा बताएं उपाय भी लोगों को प्रभावी तरीके से बता रही है तथा अभी तक 740 मास्क भी वितरित कर चुकी है । साथ ही शाखा के स्वयंसेवक धर्मवीर कुशवाह ,दिनेश सेन , राहुल राजपूत, मजबूत दांगी की टोली कोरोना संकट में अनुपम सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों ,पुलिस एवं स्वच्छता कर्मियों का भी अभिनंदन कर उत्साहवर्धन कर रही है तथा दुकानों ,कियोस्क सेंटरों के सामने चूने से 1-1 मीटर पर गोला बनाकर सोशल डिस्टेंस के प्रति भी समाज को जागरूक कर रही है।

सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 5 पर लगा अर्थदण्‍ड

गुना ।  डिप्‍टी कलेक्‍टर एवं परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण श्रीमति सोनम जैन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने के कारण 5 व्‍यक्तियों पर नगर पालिका गुना द्वारा एक हजार रूपये प्रति व्‍यक्ति के मान से 5000 रूपये का आर्थिक दण्‍ड लगाया जाकर राशि वसूल की गयी है। इस प्रकार अब तक नगरीय निकाय गुना द्वारा 11 लोगों के विरूद्ध सार्वजनिक स्‍थलों पर थूकने पर अर्थदण्‍ड अधिरोपित किया गया है।

समय से पूर्व खोली दुकान, किया 5000 जुर्माना

गुना । कोरोना वायरस संक्रमण पर रोकथाम के लिए लागू लॉक डाउन के चलते जिला दंडाधिकारी एस विश्वनाथन द्वारा जिले में रियायत दी जा कर कुछ दुकानों को खोलने की आज्ञा प्रदान की गई है । साथ ही समय सीमा भी निर्धारित की है ।
लेकिन अब दुकानदार समय से पूर्व दुकान खोलकर सामान विक्रय कर रहे हैं । जिस पर पुलिस के निगरानी रख रही है ।

खबर है कि आज कोतवाली पुलिस ने एक दुकानदार द्वारा समय पूर्व दुकान खोले जाने पर कार्रवाई की गई है । थाने में पदस्थ एएसआई योगेश शर्मा दुकान संचालक पर ₹5000 का जुर्माना किया जाकर विधिवत रसीद साथ में चल रही नपा कर्मियों से कटवाई गई।

मिली जानकारी के अनुसार स्थानीय हाट रोड पर शशि इलेक्ट्रिकल्स के संचालक द्वारा निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व अपनी दुकान खोल रखी थी जिससे महामारी न्यूसेंस नियमों का उल्लंघन हो रहा था । जिसके चलते कोतवाली पुलिस और नपा कर्मियों द्वारा उक्त संस्थान का ₹5000 का चालान बनवाया जाकर आगे से ऐसा न करने की सख्त हिदायत दी गई।
इस तरह की कार्यवाही पुलिस और नपा के द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है ।