Vivek sharma – Sharda Express News
गुना । गुना जिले में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर पुलिस और नगर पालिका जुर्माना रोपित कर रही है । खबर है कि किसी पर 200, किसी पर 500, तो किसी पर 1000, किसी पर 2000, किसी पर 5000 और यहां तक कि रुपए 21000 का जुर्माना नगर के विभिन्न संस्थानों पर पुलिस और नगर पालिका द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर रोपित किया गया है । जुर्माना रोपित किए जाने में जो कारण उल्लेखित किया जा रहा है उसमें लॉक डाउन का उल्लंघन, महामारी विधान का उल्लंघन और न्यूसेंस का उल्लंघन उल्लेखित कर नगर पालिका परिषद गुना के द्वारा रसीद जारी की जा रही है ।
खबर है कि पुलिस और नगर पालिका द्वारा की जा रही संयुक्त कार्यवाही के दौरान यह जुर्माना उन लोगों पर रोपित किया जा रहा है जिनके द्वारा लॉक डाउन के दौरान कहीं अपनी दुकान खोलने, कहीं दुकान पर सोशल डिस्टेंस का पालन न करने, कहीं दुकान पर प्रतिबंधात्मक वस्तुएं बेचने और कहीं दुकान नियत अवधि के बाद खोलने के कारण उल्लंघन किया जाना पाया गया ।
अब तक जुर्माना रोपित किए जाने की कार्यवाही पर कोई प्रश्न अंकित नहीं हो रहे थे । परंतु जब से नगरी प्रशासन के संचालक द्वारा जारी आदेश जिसमें थूके जाने पर 1000 का जुर्माना नियत किया गया है, वहीं अब दुकानदारों पर अलग-अलग राशि का जुर्माना किया जाना यह प्रश्न अंकित कर रहा है कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग, महामारी नियमों का उल्लंघन, न्यूसेंस का उल्लंघन आदि कारणों से जो जुर्माना आरोपित किया जा रहा है उसमें एकरूपता क्यों नहीं है ?
जिला दंडाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन करने पर जो जुर्माना रोपित किया जा रहा है उसमें एकरूपता लाई जाए । यह भी जांच करना चाहिए कि यह कार्यवाही विधि विरुद्धता की श्रेणी में तो नहीं है ?