भोपाल ! जिला अभियोजन अधिकारी, मीडिया प्रभारी दीपक बंसोड, भोपाल ने बताया कि आज 31/01/2023 विशेष न्यायालय (पॉक्सो अधिनियम) श्रीमती शैलजा गुप्ता, के द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रूपेश जायसवाल को दोषसिद्ध पाते हुये धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 376क भादवि० में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती कोमिला किरतानी, श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा पैरवी की गई है।
घटना का संक्षिप्त विवरण :-
अभियोक्त्री ने थाना एम पी नगर में उपस्थित होकर दिनांक 28/09/2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि 10 बजे डी बी माल की पार्किंग में अपनी गाडी लेने गई थी वहां पर अचानक आरोपी रूपेश जायसवाल व उसका साथी अर्पित सक्सेना ने उसकी गाडी की चाबी निकाल ली और उसकी मां और उसके साथ बदतमीजी करने लगे और उन्हें जान से मारने की धमकी दी और उनके साथ गाली गलोच की और अभियोक्त्री के उपर एसिड डालने एवं उसके पिक्स आडिट करके वायरल करने की धमकी दी । अभियोक्त्री ने यह भी बताया कि इसके पूर्व में आरोपी रूपेश जायसवाल ने उसके साथ इंदौर के एक होटल में लेजाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाये जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई, अभियोक्त्री के गर्भवती होने से आरोपी द्वारा अभियोक्त्री का अबार्शन कराया गया और उसके साथ 2 साल तक मारपीट की। उक्त सूचना के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवचेना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्ययालय द्वारा अभियोक्त्री की साक्ष्य एवं अभियोक्त्री के माता के कथनों एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी द्वारा नाबालिग अभियोक्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने और उसका अबार्शन कराने से अपराध की गंभीरता के परिणामस्वरूप आरोपी रूपेश जायसवाल को धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, 376क भादवि० में 12 वर्ष का सश्रम कारावास व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में 14 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड का निर्णय पारित किया है ।