गुना । वर्तमान में सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाले जाने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है, साथ ही बिना पुष्टि किए वीडियो, ऑडियो, संदेश आदि सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, ऐसी गतिविधियों से समाज में द्वेषपूर्ण वातावरण निर्मित होकर शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए सोशल मीडिया पर इस प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी फ्रैंक नोबेल ए. को प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया था, जिनके प्रतिवेदन के आधार पर एवं जिले में जन सुरक्षा तथा लोक परिशांति बनाए रखने हेतु गुना जिला दण्डाधिकारी श्री फ्रैंक नोबेल ए. द्वारा आज दिनांक 13 अप्रैल 2022 को जिले में धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जिसमें –
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे- फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हाईक, एस.एम.एस, टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साइट आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा ।
कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में कसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भडक सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा होता को प्रसारित नही करेगा ।
सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भडकती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा । ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोके ।
कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नही करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा ।
कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड मरोडकर भड़काकर/उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिसमें लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नही करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा ।
कोई भी व्यक्ति/समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने हेतु आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो ।
जिस किसी के भी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने की दशा में संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के साथ ही कठोरतम कानूनी कार्यवाहियां की जाएगी ।